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राजनीतिक दलों को सूची से हटाना

Lokesh Pal July 01, 2025 02:34 15 0

संदर्भ

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognised Political Parties- RUPP) को सूची से हटाने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्होंने पिछले छह वर्षों में चुनाव नहीं लड़ा है।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के बारे में

  • ये वे राजनीतिक संगठन हैं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, लेकिन राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

मान्यता प्राप्त पार्टियों के विपरीत, RUPP को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते:

  • आरक्षित चुनाव चिह्न,
  • मतदाता सूची की निःशुल्क प्रतियाँ,
  • दूरदर्शन या आकाशवाणी पर प्रसारण/टेलीकास्ट स्लॉट,
  • सब्सिडीयुक्त भूमि या कार्यालय स्थान,
  • 40 स्टार प्रचारकों को नामित करने का प्रावधान

RUPP द्वारा प्राप्त लाभ

  • कर छूट: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत।
  • चुनाव चिह्न: चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवारों को 10 पसंदीदा विकल्पों में से नि:शुल्क चिह्नों के समूह से चिह्न चुनने की अनुमति दी जाती है।
  • अभियान लाभ: चुनाव अभियान के लिए 20 स्टार प्रचारकों को नामित कर सकते हैं।

वित्तीय पारदर्शिता आवश्यकताएँ

  • वार्षिक रूप से ₹20,000 से अधिक दान करने वाले व्यक्तिगत दाताओं का खुलासा करना होगा (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C)।
  • ₹2,000 से अधिक का दान चेक/बैंक हस्तांतरण के माध्यम से होना चाहिए।
  • अनुपालन न करने पर कर छूट समाप्त हो जाती है।

पंजीकृत राजनीतिक दल क्या हैं?

  • कानूनी ढाँचा: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी ​​अधिनियम) की धारा 29A, ECI के साथ राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए शर्तें निर्धारित करती है।
    • किसी पार्टी को गठन के 30 दिनों के भीतर अपना अधिदेश ECI को प्रस्तुत करना होगा।
    • दस्तावेज में भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संप्रभुता, एकता और भारत की अखंडता के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की पुष्टि होनी चाहिए।
    • ECI आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है (जैसे- पदाधिकारियों के लिए समय-समय पर चुनाव)।
  • अनुमोदन के बाद की स्थिति: ये पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) के रूप में पंजीकृत हैं।

PWonlyIAS विशेष

  • भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 में निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की स्थिति को परिभाषित करता है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
  • कोई राजनीतिक दल चुनाव के दौरान निर्धारित शर्तों को पूरा करता है या नहीं, इसके आधार पर वह अपना राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त या खो सकता है।

राजनीतिक दल की मान्यता के लिए मानदंड

किसी पार्टी को किसी विशेष राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है:

  • हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत प्राप्त करता है और कम-से-कम 2 विधानसभा सीटें जीतता है,

या

  • उस राज्य से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करता है और कम-से-कम 1 लोकसभा सीट जीतता है,

या

  • कुल विधानसभा सीटों में से कम-से-कम 3% या 3 सीटें जीतता है, जो भी अधिक हो,

या

  • किसी भी राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर कम-से-कम 1 सांसद निर्वाचित कराता है,

या

  • राज्य में पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों में से कम-से-कम 8% प्राप्त करता है।

किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:

  • इसे न्यूनतम चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है,

या

  • यह पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में न्यूनतम 6% वैध मत प्राप्त करता है और लोकसभा में कम-से-कम चार सीटें जीतता है,

या

  • यह कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से निर्वाचित सांसदों के साथ कुल लोकसभा सीटों में से न्यूनतम 2% जीतता है।

वर्तमान मुद्दा

  • संख्या: मई 2025 तक, भारत में 2,800 से अधिक RUPP हैं, लेकिन वर्ष 2024 के आम चुनावों में मात्र ~750 ही चुनाव लड़ेंगे।
  • ‘लेटर पैड’ पार्टियाँ: कई पार्टियाँ केवल कागज पर ही मौजूद हैं, जो कर के दुरुपयोग और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए खतरा हैं।
  • कर छूट का दुरुपयोग: कई RUPP चुनावी भागीदारी न होने के बावजूद कर लाभ का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 13A का दुरुपयोग करते हैं, जो सक्रिय राजनीतिक संस्थाओं के लिए बनाए गए प्रावधानों का प्रभावी ढंग से दुरुपयोग करते हैं।
  • आंतरिक लोकतंत्र की चिंताएँ: कई पार्टियों में आंतरिक-पार्टी चुनाव और पारदर्शिता की कमी है।
  • कानूनी बाधाएँ
    • ECI के पास RP अधिनियम के तहत किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है।
    • सर्वोच्च न्यायालय (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान और अन्य 2002 मामला): ECI केवल असाधारण मामलों में ही पार्टी का पंजीकरण रद्द कर सकता है।
  • मौजूदा खामियाँ: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निम्नलिखित के लिए पंजीकरण रद्द करने के प्रावधान का अभाव है:
    • चुनाव न लड़ना
    • आंतरिक पार्टी चुनाव न कराना
    • वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।

सिफारिशें

  • विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): यदि कोई पार्टी 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहती है, तो उसका पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश की गई।
  • ECI का वर्ष 2016 का सुधार संबंधी प्रस्ताव: उसे पंजीकरण रद्द करने के अधिकार से सशक्त बनाने के लिए आरपी अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया गया।
  • विधि आयोग (170वीं और 255वीं रिपोर्ट) ने RP अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की।

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