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राजनीतिक दलों की मान्यता और पंजीकरण रद्द करना

Lokesh Pal May 18, 2024 05:02 198 0

संदर्भ 

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रवर्तन पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वह उम्मीद करता है कि चुनाव प्रचारक उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करें एवं सामाजिक ढाँचे को विकृत न करें। 

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

  • MCC चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए ECI द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है।
  • MCC के पास वैधानिक समर्थन का अभाव है एवं यह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है।
  • MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी होता है एवं परिणाम घोषित होने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया को कवर करता है।

पंजीकृत दल:

  • विधायी प्रावधान (Legislative Provision) 
    • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A, ECI के साथ एक राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। 
    • पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक राजनीतिक दल को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा, जो भारत के संविधान एवं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता सहित इसके सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। 
    • पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP): ऐसे दलों को RUPP माना जाता है, जो हैं:- 
      • नए पंजीकृत दल
      • वे दल, जिन्होंने विधानसभा या आम चुनावों में राज्य स्तरीय दल बनने के लिए पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं किए हैं।
      • वे दल, जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है।
  • पंजीकृत दलों के लाभ 
    • कर में छूट: पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत कर-मुक्त है, जिससे कर का बोझ कम होता है और वैध राजनीतिक फंडिंग को प्रोत्साहन मिलता है।
    • सामान्य प्रतीक: पंजीकृत दलों को देश भर में चुनावों के लिए एक सामान्य प्रतीक प्राप्त होता है, जिससे मतदाताओं को पार्टी के उम्मीदवारों को आसानी से पहचानने एवं उनके साथ जुड़ने में मदद मिलती है।
    • स्टार प्रचारक: पंजीकृत पार्टियाँ चुनावों के दौरान अधिकतम 20 ‘स्टार प्रचारकों’ को नामित कर सकती हैं, जिससे प्रमुख व्यक्तियों को अपने खर्चों को व्यक्तिगत उम्मीदवारों की व्यय सीमा में शामिल किए बिना अभियान के प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति मिलती है।

राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने की शर्तें

  • इसका पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो।
  • इसे केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया है; या
  • एक पार्टी अपने आंतरिक संविधान में संशोधन करती है एवं ECI को सूचित करती है कि वह अब भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकती है।

मान्यता प्राप्त दल

मान्यता प्राप्त दल पंजीकृत राजनीतिक दलों का एक उपसमूह हैं, जो चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत ECI द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। इन पार्टियों को लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ‘राष्ट्रीय’ या ‘राज्य’ पार्टियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  • मान्यता प्राप्त करने के मानदंड
    • एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें: भारत में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए, एक राजनीतिक दल को आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा:-
      • वोट और सीट मानदंड (विधानसभा): राज्य में वैध वोटों का 6% हासिल करना और राज्य विधानसभा में कम-से-कम 2 सीटें जीतना।
      • वोट और सीट मानदंड (लोकसभा): राज्य में वैध वोटों का 6% हासिल करना और राज्य से लोकसभा में कम-से-कम 1 सीट जीतना।
      • विधानसभा में सीट शेयर: राज्य विधानसभा में कुल सीटों का कम-से-कम 3% या न्यूनतम 3 सीटें, जो भी अधिक हो, जीतना आवश्यक है।
      • लोकसभा में सीट शेयर: प्रत्येक 25 सीटों या राज्य को आवंटित उसके कुछ अंश के लिए 1 लोकसभा सीट जीतना।
      • वोट प्रतिशत (वर्ष 2011 में जोड़ा गया): लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव के दौरान राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% सुरक्षित करना।
  • राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें: भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता है:
    • बहु-राज्य वोट एवं सीट मानदंड: लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के दौरान चार या अधिक राज्यों में कम-से-कम 6% वैध वोट हासिल करता है और किसी भी राज्य या राज्यों के संयोजन से न्यूनतम 4 लोकसभा सीटें जीतता है।
    • लोकसभा प्रतिनिधित्व: आम चुनाव में कुल लोकसभा सीटों में से कम-से-कम 2% सीटें जीतता है, जिसमें कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से उम्मीदवार चुने जाते हैं।
    • राज्य स्तरीय दल का दर्जा: कम-से-कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • एक मान्यता प्राप्त दल होने के लाभ: मान्यता प्राप्त पार्टियाँ केवल पंजीकृत पार्टियों से परे अतिरिक्त विशेषाधिकारों का लाभ लेती हैं, जिनमें शामिल हैं:-
    • आरक्षित प्रतीक: मान्यता प्राप्त दलों को अपने उम्मीदवारों के लिए एक विशेष प्रतीक मिलता है, जिससे मतदाताओं की पहचान में सहायता मिलती है एवं भ्रम की स्थिति को रोका जा सकता है।
    • स्टार प्रचारकों की संख्या में वृद्धि: मान्यता प्राप्त दलों में अधिकतम 40 ‘स्टार प्रचारक’ हो सकते हैं, जिससे गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए सीमा दोगुनी हो जाएगी, जिससे अधिक प्रभावी प्रचार संभव हो सकेगा।
    • अन्य चुनावी लाभ: मान्यता प्राप्त दलों को अक्सर अनुकूल अभियान वित्त नियमों एवं चुनावों के दौरान मीडिया के बढ़ते प्रदर्शन से लाभ होता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

  • यह चुनावों एवं उप-चुनावों के वास्तविक आचरण को नियंत्रित करता है, चुनाव आयोजित करने, राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता के लिए प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है।
  • यह प्रत्येक उम्मीदवार एवं राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च को भी नियंत्रित करता है।
  • राजनीतिक दल बनने के लिए प्रत्येक संघ या निकाय को ECI के साथ पंजीकृत होना होगा। हालाँकि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कभी भी ECI द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने की अनुमति नहीं देता है।

राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं मान्यता प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे

  • स्पष्ट शक्तियों का अभाव: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम स्पष्ट रूप से ECI को चुनाव लड़ने, आंतरिक-पार्टी चुनाव आयोजित करने या अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं देता है।
  • उच्चतम न्यायालय का निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में निर्णय दिया कि ECI धोखाधड़ी, संविधान के प्रति निष्ठाहीनता या सरकार द्वारा गैर-कानूनी घोषित किए जाने जैसे असाधारण मामलों को छोड़कर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है।
  • पंजीकरण का कम उपयोग: एक-तिहाई से भी कम पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) चुनाव लड़ते हैं, जिससे उनके उद्देश्य एवं संचालन के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
  • कर छूट का संभावित दुरुपयोग: RUPPs जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वे मनी लॉण्ड्रिंग के लिए आयकर छूट एवं दान का दुरुपयोग कर सकते हैं।
  • MCC का अपर्याप्त प्रवर्तन: MCC वोट सुरक्षित करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का उपयोग करने, रिश्वत देने एवं मतदाताओं को डराने-धमकाने पर रोक लगाता है। हालाँकि, मान्यता प्राप्त पार्टियाँ चुनाव प्रचार पर संक्षिप्त प्रतिबंध जैसे न्यूनतम परिणामों के साथ MCC का उल्लंघन करती हैं।

आगे की राह

  • पंजीकरण रद्द करने के लिए ECI को सशक्त बनाना: ECI के वर्ष 2016 के चुनाव सुधार ज्ञापन में प्रस्तावित राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार ECI को देने के लिए कानून में संशोधन करना।
  • पंजीकरण रद्द करने के लिए मानदंड: विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) के अनुसार, उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करना, जो लगातार 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ते हैं।
  • अनुपालन का प्रवर्तन: बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, ECI को MCC या ECI के वैध निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दलों की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने की अनुमति देने के लिए प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 16A को प्रभावी बनाना।

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