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आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

Lokesh Pal March 28, 2025 02:29 63 0

संदर्भ 

हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसे राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

  • यह विधेयक, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की दक्षता बढ़ाना है, इसे 1 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की तुलना में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, वर्ष 2024 में प्रमुख परिवर्तन

पहलू आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारी समितियों (National/State Executive Committees- NEC/SEC) द्वारा तैयार और NDMA/SDMA द्वारा अनुमोदित। NDMA/SDMA द्वारा तैयार किया (योजनाओं का मसौदा तैयार करने में NEC/SEC की भूमिका को हटा दिया गया) गया।
NDMA/SDMA के अतिरिक्त कार्य सीमित कार्य (जैसे, योजनाओं की समीक्षा करना, दिशा-निर्देश निर्धारित करना, निधि की सिफारिश करना)। विस्तारित कार्य

-आपदा जोखिमों का आकलन करना (जलवायु-संबंधी जोखिमों सहित)।

– तकनीकी सहायता प्रदान करना।

– राहत मानकों की सिफारिश करना।

राष्ट्रीय/राज्य आपदा डेटाबेस तैयार करना (जोखिमों का प्रकार/गंभीरता, निधि आवंटन, शमन योजनाएँ)।

–  NDMA आपदा के बाद ऑडिट करेगा और राज्य की तैयारियों का आकलन करेगा।

शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहरी-विशिष्ट प्राधिकरणों के लिए कोई प्रावधान नहीं। राज्यों को शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण का अधिकार देता है:

– राज्य की राजधानियाँ।

– नगर निगमों वाले शहर।

– नगर आयुक्त + जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (State Disaster Response Force- SDRF) केवल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force- NDRF) ही अस्तित्व में था। राज्यों को परिभाषित कार्यों और सेवा शर्तों के साथ SDRF का गठन करने की अनुमति देता है।
समितियों को वैधानिक दर्जा NCMC या HLC के लिए कोई वैधानिक दर्जा नहीं। निम्नलिखित को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है

  • राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee- NCMC): प्रमुख आपदाओं के लिए नोडल निकाय।
  • उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee- HLC): राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से राज्यों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है।
NDMA की नियामक शक्तियाँ केंद्र सरकार ने NDMA के लिए अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए। NDMA अपनी स्वयं की स्टाफिंग (केंद्रीय अनुमोदन से) निर्धारित कर सकता है तथा विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है।
वित्तपोषण एवं वित्तीय निरीक्षण राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (National/State Disaster Response Funds- NDRF/SDRF)) अस्तित्व में थी। वित्तीय सहायता और शमन निधि आवंटन की देख-रेख के लिए HCL को औपचारिक रूप दिया गया।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

  • वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद लागू किया गया।
  • आपदा प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय संरचना।
    • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार।
    • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authorities- SDMA): मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
    • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authorities- DDMA): जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार।
  • अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी को अनिवार्य बनाता है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force- NDRF): खोज और बचाव अभियान, चिकित्सा सहायता और राहत वितरण सहित आपदाओं के संदर्भ में विशेष प्रतिक्रिया के लिए NDRF की स्थापना करता है।
  • वित्तपोषण तंत्र: राहत और प्रतिक्रिया उपायों के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund- NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Funds- SDRF) की स्थापना का प्रावधान करता है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management- NIDM): अधिनियम ने आपदा से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए NIDM की स्थापना की।

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