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Lokesh Pal
February 10, 2026 05:23
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हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है, कि PM केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय रक्षा निधि (NDF) से संबंधित संसदीय प्रश्न, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।
यह विशिष्ट संसदीय नियमों पर आधारित है:-
जनहित याचिका केंद्र (CPIL) बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने PM केयर्स फंड की राशि को NDRF में स्थानांतरित करने से मना कर दिया, क्योंकि:
इन निधियों की (संसद में) अस्वीकार्यता कार्यकारी लचीलेपन और विधायी निरीक्षण के मध्य के संघर्ष को उजागर करती है। जबकि ट्रस्ट मॉडल तेजी से आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, यह पारंपरिक वित्तीय शक्ति को अनदेखी करता है, जो शासन में पारदर्शिता तथा सार्वजनिक जवाबदेही संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
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