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FCRA पूर्व अनुमति मार्ग

Lokesh Pal April 09, 2025 03:02 25 0

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अनुमति मार्ग से प्राप्त विदेशी धन की वैधता के संबंध में एक बड़े परिवर्तन की घोषणा की।

  • यह अद्यतन सूचना सभी बैंकों को नोटिस के माध्यम से दी गई।

मुख्य परिवर्तन प्रस्तुत किया गया

  • नई वैधता अवधि: पूर्व अनुमति के माध्यम से प्राप्त विदेशी निधि अब उपयोग के लिए केवल चार वर्षों तक वैध होगी।
    • पहले, कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, निधियों का उपयोग पूरी तरह से समाप्त होने तक किया जा सकता था।
  • कानूनी निहितार्थ: चार वर्ष की अवधि के भीतर निधियों का उपयोग न करना विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 का उल्लंघन माना जाएगा।
    • अनुपालन न करने पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
  • विदेशी अंशदान प्राप्त करना: गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों के पास विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अनुमोदन तिथि से तीन वर्ष का समय होगा।
  • विदेशी अंशदान का उपयोग: पूर्ण राशि का उपयोग अनुमोदन तिथि से चार वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
  • चालू अनुमोदन के लिए प्रावधान: पहले से दी गई पूर्व अनुमतियों के लिए (जहाँ परियोजना अवधि तीन वर्ष से अधिक है)।
    • चार वर्ष की उपयोगिता अवधि की गणना 7 अप्रैल, 2025 से की जाएगी, जो इस नए आदेश की तिथि है।
  • विस्तार की संभावना: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया कि वह प्रत्येक अनुरोध की योग्यता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

FCRA के अंतर्गत विदेशी योगदान के बारे में

  • भारत के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत, “विदेशी अंशदान” का तात्पर्य सामान्य तौर पर किसी विदेशी स्रोत द्वारा किए गए किसी भी दान, वितरण या हस्तांतरण से है:-
    • वस्तुएँ (एक निश्चित मूल्य से कम के व्यक्तिगत उपहारों को छोड़कर)।
    • मुद्रा (भारतीय या विदेशी)।
    • प्रतिभूतियाँ (जैसे-शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर, आदि)।
  • उदाहरण
    • यदि भारत में कोई NGO यू.के. स्थित ट्रस्ट से दान प्राप्त करता है, तो उसे विदेशी योगदान माना जाएगा।
    • यदि कोई विदेशी नागरिक किसी भारतीय पत्रकार को बड़ी धनराशि उपहार में देता है, तो उसे भी विदेशी योगदान माना जाएगा।

विशेष रूप से ‘विदेशी योगदान’ में निम्नलिखित शामिल हैं:-

  • किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा किया गया दान, वितरण या हस्तांतरण
    • कोई भी वस्तु (जब तक कि यह बाजार मूल्य में ₹25,000 से कम का व्यक्तिगत उपहार न हो)।
    • कोई भी मुद्रा (भारतीय या विदेशी)।
    • कोई भी विदेशी प्रतिभूति।
  • अप्रत्यक्ष हस्तांतरण: भले ही योगदान पहले किसी भारतीय नागरिक/संगठन द्वारा प्राप्त किया गया हो और फिर किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित किया गया हो, लेकिन यदि मूल स्रोत विदेशी है तो इसे विदेशी योगदान माना जाएगा।
  • क्षेत्राधिकार: व्यक्तियों, संघों, कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों (सख्त सीमाओं के साथ) और यहाँ तक ​​कि कुछ पत्रकारों और संपादकों द्वारा प्राप्त योगदान।

FCRA पूर्व अनुमति के बारे में

  • FCRA पूर्व अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा स्थायी FCRA पंजीकरण के बिना विदेशी योगदान प्राप्त करने के इच्छुक संगठनों के लिए दी गई प्रारंभिक स्वीकृति है।
    • वर्ष 2024 में, पूर्व अनुमति के लिए 58 आवेदन संसाधित किए गए और वर्ष 2025 में, 20 NGO को पूर्व अनुमति के माध्यम से विदेशी दान प्राप्त हुआ।
  • यह निर्दिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं के लिए किसी विशिष्ट दाता से एक विशिष्ट राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  • पहली बार विदेशी योगदान स्वीकार करने की इच्छा रखने वाले नए पंजीकृत संगठनों के लिए पूर्व अनुमति उचित है।
  • विशिष्ट परियोजनाओं, गतिविधियों और निर्दिष्ट दाता योगदान के लिए स्वीकृति दी जाती है।

पूर्व अनुमति के लिए पात्रता

  • संगठन को निम्नलिखित के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए:-
    • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
    • भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
    • कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।
  • दानकर्ता के वचन-पत्र में अंशदान की राशि और दान का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
  • यदि दानकर्ता एवं प्राप्तकर्ता के सदस्य समान हैं, तो अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं, ताकि हितों का टकराव न हो।

पंजीकरण और पूर्व अनुमति के मध्य भेद

पहलू

FCRA पंजीकरण

पूर्व अनुमति

उद्देश्य विदेशी अंशदान की नियमित एवं दीर्घकालिक प्राप्ति के लिए। किसी विशिष्ट परियोजना के लिए विदेशी धन प्राप्त करने हेतु।
पात्रता 3 वर्षों के अस्तित्व के साथ मुख्य गतिविधियों पर ₹10 लाख खर्च किए गए। किसी विशिष्ट परियोजना वाले नए या मौजूदा संगठन।
आवेदन आधार संगठन आधारित (समग्र गतिविधियाँ) दाता प्रतिबद्धता के साथ परियोजना विशिष्ट।
आवश्यक दस्तावेज लेखा परीक्षा विवरण, गतिविधि रिपोर्ट (पिछले 3 वर्षों की), प्रमाण-पत्र। परियोजना प्रस्ताव, दाता प्रतिबद्धता-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
वैधता 5 वर्ष (नवीकरणीय)। विशिष्ट परियोजना/दाता के लिए, सीमित अवधि।
धन उगाहने का दायरा अनेक परियोजनाएँ और दानदाता अनुमोदित परियोजना और दाता तक सीमित।
प्रोसेसिंग टाइम विस्तृत जाँच के कारण यह अवधि अधिक लंबी हो गई है। तुलनात्मक रूप से तीव्र
विश्वसनीयता धन जुटाने और साझेदारी के लिए उच्च विश्वसनीयता। परियोजना आधारित विश्वसनीयता
अनुपालन वार्षिक रिटर्न, समर्पित FCRA बैंक खाता, ऑडिट। अनुमोदित परियोजना के लिए भी यही अनुपालन होगा।

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