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विधान सभा में फ्लोर टेस्ट

Lokesh Pal February 08, 2024 06:14 121 0

संदर्भ 

हाल ही में झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट (Floor Test) की प्रक्रिया पूरी हुई।

समग्र फ्लोर टेस्ट (Composite Floor Test)

विधानसभा में जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तथा एक से अधिक दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हों, उस स्थिति में राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुला सकता है। मतदान में बराबरी की स्थिति में सभापति (Speaker) अपना वोट देता है।

फ्लोर टेस्ट (Floor Test)  

    • सदन में सरकार के पक्ष या विपक्ष में आने वाले विश्वास प्रस्ताव को फ्लोर टेस्ट के नाम से जाना जाता है।
    • यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है, यदि बहुमत को चुनौती दी जा रही हो।
    • उद्देश्य: इस प्रक्रिया के माध्यम से तय किया जाता है कि विधायिका को विश्वास मत प्राप्त है अथवा नहीं
    • अध्यक्षता: सभापति (Speaker) की अध्यक्षता में सदन में विश्वास मत पारित करके बहुमत साबित किया जाता है।
    • त्याग-पत्र: यदि नेता सदन में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है, साथ ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है।
    • अपवाद: फ्लोर टेस्ट को किसी दल के आंतरिक विवादों को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2023 के एक फैसले में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करने के निर्णय को अवैध करार दिया था।
    • प्रक्रिया: बहुमत की गणना उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर की जाती है तथा इस प्रक्रिया में उनलोगों को शामिल नहीं किया जाता है जो अनुपस्थित हैं एवं मतदान नहीं कर रहे हैं।
  • राज्यपाल की भूमिका
    • अनुच्छेद-174: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-174 के तहत, राज्यपाल के पास किसी राज्य की विधायिका को स्थगित करने (Prorogue), बुलाने (Summon) और भंग (Dissolve) करने की शक्ति है।
    • अनुच्छेद-163: संविधान के अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यपाल अपने कार्यों के निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेते हैं| संविधान राज्यपाल को कई मामलों में स्वविवेक (Discretion) से निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। 
    • उच्चतम न्यायालय का निर्णय: एस. आर. बोम्मई मामला (1994) और नबाम रेबिया मामला (2015) में न्यायालय ने कहा है कि यदि राज्यपाल के पास पर्याप्त कारण हो कि मौजूदा सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त नहीं है, तो वे फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल के स्वविवेक (Discretion) को संवैधानिक उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

फ्लोर टेस्ट (Floor Test) में मतदान 

  • मतपत्र (Ballot Vote): इस प्रक्रिया के अंतर्गत मतपेटी में गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। यह प्रक्रिया सांसद के चुनावों में मतदान के समान है।
  • ध्वनि मत (Voice Vote): इस प्रक्रिया में उपस्थित विधानमंडल सदस्यों का मत मौखिक रूप से लिया जाता है।
  • डिवीजन वोट (Division Vote): इस प्रक्रिया में मतदान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या पर्चियों के माध्यम से किया जाता है।

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