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सरकार संसद के मानसून सत्र में छह नए विधेयक पेश करेगी

Lokesh Pal July 22, 2024 02:38 102 0

संदर्भ

केंद्र सरकार 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान छह नए विधेयक पेश कर सकती है।

  • केंद्रीय वित्त मंत्री 23 जुलाई को बजट पेश करेंगे।

छह विधेयकों की सूची

1. वित्त विधेयक (Finance Bill)

2. आपदा प्रबंधन विधेयक (Disaster Management Bill)

  • आपदा प्रबंधन विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण आने की उम्मीद है। 

3. भारतीय वायुयान विधेयक 

  • भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 उन विधेयकों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में कारोबार में आसानी के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के विमान अधिनियम 1934 को कानूनी रूप से प्रतिस्थापित करना है। 

4. कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक [Coffee (Promotion and Development) Bill]

  • भारतीय कॉफी उद्योग को व्यापक प्रोत्साहन और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए कॉफी प्रोत्साहन विधेयक तैयार किया गया है। 

5. रबर (संवर्द्धन एवं विकास) विधेयक [Rubber (Promotion and Development) Bill]

6. बॉयलर बिल (Boilers Bill)

मानसून सत्र शुरू होने वाला है:-

  • 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू हुआ।
  • बजट प्रस्तुत किया जाएगा: संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के साथ शुरू होने वाला है। 
  • केंद्रीय बजट, वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान लगाने वाला एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय विवरण, लोकसभा चुनावों के कारण 2024 में दो बार प्रस्तुत किया जाएगा। 
  • भाजपा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 2024 प्रस्तुत करेंगी, जो उनका लगातार सातवाँ बजट होगा।

 

कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee)

इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee- BAC) का भी गठन किया। 

कार्य मंत्रणा समिति के बारे में

  • कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee- BAC) एक संसदीय समिति है, जिसकी स्थापना लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 287 के अंतर्गत की गई है। 
  • यह समिति सदन के कार्यक्रम और समय सारिणी को नियंत्रित करती है। यह सरकार द्वारा सदन में लाए गए विधायी और अन्य कार्यों के लिए समय आवंटित करती है।
  • सदस्य: लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। 
    • समिति में 15 सदस्य हैं, जिनमें शामिल हैं:-
      • लोक सभा अध्यक्ष (चेयरपर्सन)
      • उपसभापति
      • प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री
      • लोक सभा में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता
      • अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य सदस्य
    • राज्यसभा में इसके पदेन अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं।

 

भारतीय संसद के सत्र

  • भारतीय संसद का सत्र वह अवधि है, जिसके दौरान सदन लगभग प्रतिदिन निर्बाध रूप से बैठक कर कार्य का संचालन करता है।

आहूत करना (Summoning)

  • भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से सत्र आहूत करते हैं। राष्ट्रपति सरकार के निर्णय से बँधे होते हैं।
  • राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान तथा आम चुनाव के बाद के प्रथम सत्र के दौरान दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। 
  • एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए न्यूनतम दिनों की कोई सीमा नहीं है।

    • यह सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान (या विघटन) के बीच की अवधि है। 
  • संचालन की जिम्मेदारी (Responsibility of Conducting): भारत सरकार संसदीय सत्र आरंभ करने के लिए जिम्मेदार है और इसका कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। 
  • संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति संसदीय सत्र बुलाने के निर्णय के लिए जिम्मेदार है। 
  • संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions): सत्र बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-85 में निर्दिष्ट है। 
    • इसमें सत्र का विवरण या इसे आयोजित किए जाने की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। 
    • इसमें केवल इतना कहा गया है कि संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, जिसका अर्थ है कि संसद को एक वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करनी होगीI
  • संसद का सत्र निम्नलिखित तरीकों से समाप्त होता है: स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान, या विघटन (लोकसभा के मामले में)। 

स्थगन (Adjournment)

  • स्थगन का अर्थ है दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करना। बैठक को अगले कार्य दिवस या बाद में निर्दिष्ट तिथि पर फिर से शुरू करने के इरादे से स्थगित किया जाएगा। 

अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die)

  • शब्द ‘अनिश्चित काल के लिए स्थगन’ का तात्पर्य संसद के सत्र को अनिश्चित समय के लिए निलंबित करना है। 

विघटन (Dissolution)

  • इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर देगा। 

सत्रावसान (Prorogation)

  • सत्रावसान से तात्पर्य राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सदन के सत्र की समाप्ति से है। 
  • सत्रावसान बैठक के साथ-साथ सत्र के अंत का संकेत देता है, विघटन का नहीं। 

भारतीय संसद के विभिन्न सत्र

  • भारतीय संविधान में संसद के तीन सत्रों का प्रावधान नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद वर्ष में तीन सत्र के लिए बैठती है। 

1. बजट सत्र

    • बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है और जनवरी के अंत में शुरू होता है तथा अप्रैल के अंत या मई के प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। 
    • सत्र को आम तौर पर एक महीने के अंतराल के साथ दो अवधियों में विभाजित किया जाता है ताकि संसदीय समितियाँ बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें।
    • बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के दोनों सदनों में अभिभाषण के साथ होती है। 

2. मानसून सत्र 

    • दूसरा सत्र मानसून सत्र होता है, जो तीन सप्ताह की अवधि का होता है और आमतौर पर जुलाई में शुरू होकर अगस्त में समाप्त होता है।

3. शीतकालीन सत्र

  • शीतकालीन सत्र वर्ष का अंतिम सत्र होता है और नवंबर से दिसंबर के बीच तीन सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है। 

संयुक्त सत्र

  • संविधान के अनुच्छेद-108 में किसी भी गतिरोध को समाप्त करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 
  • भारत के राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं।
  • अध्यक्षता: संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि वे उपलब्ध न हों तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। 
    • यदि दोनों उपलब्ध न हों तो राज्य सभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
    • यदि उपर्युक्त में से कोई भी उपलब्ध न हो तो संसद का कोई अन्य सदस्य दोनों सदनों की सर्वसम्मति से अध्यक्षता कर सकता है।
  • संयुक्त सत्र केवल सामान्य विधेयक पारित करने में गतिरोध की स्थिति में ही आयोजित किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक पारित करने में नहीं।

विशेष सत्र

  • विशेष सत्र विशिष्ट अवसरों पर बुलाया जाता है, जब सांसद अपने सामान्य विधायी सत्रों के अलावा सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए मिलते हैं। 
  • भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद-85(1) के प्रावधानों के अनुसार विशेष सत्र बुलाएँगे।

लेम डक सेसन (Lame Duck Session)

  • लेम डक सेसन, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। 

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