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देश भर में अंग परिवहन के लिए दिशा-निर्देश

Lokesh Pal August 07, 2024 04:29 119 0

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

संबंधित तथ्य

  • उद्देश्य
    • परिवहन प्रोटोकॉल का उद्देश्य उपलब्ध बुनियादी ढाँचे के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों की संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक शीघ्रता से पहुँच सुनिश्चित करना है।
  • मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
    • मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क-मृत रोगियों से अंग विच्छेदन की अनुमति देता है। 
    • अंग प्रत्यारोपण में गलत प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया गया। 
    • इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करना है। 
      • साथ ही यह मानव अंगों के वाणिज्यिक प्रयोग को भी प्रतिबंधित करता है। 
    • इस अधिनियम में किसी गैर-संबंधी (माता-पिता, सगे भाई-बहन, पति-पत्नि के अलावा) के अंग प्रत्यारोपण को गैर-कानूनी घोषित किया गया था। 
    • वर्ष 1999 में इस अधिनियम में संशोधन कर चाचा-चाची, मौसा-मौसी और बुआ आदि को तथा वर्ष 2011 में भावनात्मक लगाव रखने वाले संबंधों को भी मान्यता दी गई।
    • ऐसे अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक, कभी-कभी बहुत दूर, हवाई या सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, जो उनके संबंधित प्रत्यारोपण अधिकारियों के साथ पंजीकृत पात्र प्राप्तकर्ताओं के स्थान पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

  • राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
  • इसमें ‘राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण’ तथा ‘राष्ट्रीय बॉयोमैटेरियल केंद्र’ जैसे दो प्रभाग हैं। 
  • यह देश में अंगों और ऊतकों की खरीद के नेटवर्क के साथ-साथ अंगों और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसी अखिल भारतीय Mगतिविधियों के लिए सर्वोच्च केंद्र के तौर पर कार्यरत है।

ग्रीन कॉरिडोर (Green Corridor)

यह एक विशेष मार्ग है जो उस अस्पताल के मार्ग को यातायात-मुक्त बनाता है जहाँ से अंग का परिवहन किया जाता है और वह अस्पताल जहाँ इसे प्रत्यारोपित किया जाना है। यह मैन्युअल रूप से संचालित मार्ग है।

  • महत्त्व: ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली में, ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस यातायात विभाग के साथ मिलकर किसी महत्त्वपूर्ण अंग को स्थान A से स्थान B तक ले जाने में लगने वाले समय के 60-70% से भी कम समय में पहुँचा देती हैं।
    • चेन्नई इस अवधारणा को अपनाने वाला पहला शहर था।


  • वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
    • 5 अगस्त, 2024 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए मेट्रो ट्रेनों और जल परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा अंगों के परिवहन के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी।
    • निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही ले जाया जाएगा और देश के बाहर कोई भी अंग नहीं ले जाया जाएगा। 
      • साथ ही, प्रत्यारोपण के लिए किसी भी मानव अंग को भारत के क्षेत्र के बाहर से ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    • हवाई जहाज (ड्रोन को छोड़कर वाणिज्यिक/गैर-वाणिज्यिक विमान/हेलीकॉप्टर/एयर एंबुलेंस आदि) द्वारा अंगों के परिवहन के दौरान, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिफारिश की है कि अंग वाले बॉक्स को खोले बिना उसकी जाँच की जानी चाहिए; 
      • लेकिन इसे ले जाने वाले यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा जाँच से छूट नहीं दी जानी चाहिए।
    • अंग बॉक्स को ले जाने वाले/साथ आने वाले कर्मचारियों को विमान से उतरने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके लिए ‘पायलट-इन-कमांड’ द्वारा उड़ान के दौरान घोषणा की जा सकती है। 
    • संबंधित एयरलाइन द्वारा अंग परिवहन के लिए आगे की पंक्ति की सीटों पर बैठने, आरक्षण प्राथमिकता और देर से ‘चेक-इन’ का प्रावधान किया जा सकता है। 
    • हवाई अड्डे के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे एक ग्रीन पाथ (बाधा रहित) और एंबुलेंस से विमान तक और गंतव्य पर एंबुलेंस तक अंग बॉक्स के लिए एक ट्रॉली निर्धारित करें।
    • टेक-ऑफ और लैंडिंग में प्राथमिकता 
      • फ्लाइट कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के लिए टेक-ऑफ और लैंडिंग में प्राथमिकता देने का अनुरोध कर सकता है और साथ ही विमान में जीवित मानव अंग के परिवहन के बारे में उड़ान के दौरान घोषणा भी कर सकता है। 
      • यदि एंबुलेंस को रनवे तक जाने की अनुमति दी जाती है, तो एयरलाइन क्रू को अंग बॉक्स ले जाने वाले साथ के चिकित्सा कर्मियों को सीढ़ी से सीधे रनवे पर उतरने और एंबुलेंस में ले जाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता करनी होगी।
    • ग्रीन कॉरिडोर प्रदान करना
      • जब अंगों को सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों के अनुरोध पर ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया जा सकता है। 
      • अंग आवंटन प्राधिकरण (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन या क्षेत्रीय/राज्य प्राधिकरण) से अनुरोध करके, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंग परिवहन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विचार किया जा सकता है।
    • एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना
      • प्रत्येक राज्य/शहर में ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित मुद्दों को सँभालने के लिए पुलिस विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। 
      • नोडल अधिकारी ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान अधिकार क्षेत्र, अनुमोदन, सुरक्षा संबंधी चिंताओं आदि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं।

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