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राष्ट्रगान बजाने संबंधी दिशा-निर्देश

Lokesh Pal January 09, 2025 02:39 15 0

संदर्भ

हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन विधानसभा में अपना परंपरागत अभिभाषण दिए बिना ही चले गए और शिकायत की कि उनके निर्धारित अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाया गया था।

राज्य विधानसभा प्रथाएँ

  • तमिलनाडु
    • राज्यपाल के संबोधन से पहले राज्य गान [‘तमिल थाई वज्थु’ (Tamil Thai Vazhthu)] बजाया जाता है।
    • सत्र के अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है।
    • यह परंपरा वर्ष 1991 से चली आ रही है।
  • नागालैंड: विधानसभा में वर्ष 2021 तक राष्ट्रगान नहीं बजाया गया।
  • त्रिपुरा: वर्ष 2018 में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया।

संसद में अभ्यास

  • राष्ट्रपति के मंच पर पहुँचने पर राष्ट्रगान बजाया जाता है।
  • राष्ट्रगान के दौरान पीठासीन अधिकारी, सदस्य और आगंतुक खड़े होते हैं और राष्ट्रपति के बैठते ही अपनी सीट पर बैठ जाते हैं।
  • अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति खड़े होते हैं और राष्ट्रगान फिर से बजाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

  • बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986)
    • यहोवा के छात्रों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया, लेकिन सम्मानपूर्वक खड़े रहे।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उन्हें निष्कासित करना उनकी अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-25) का उल्लंघन है।
    • इस मामले में सहिष्णुता और विविध मान्यताओं के प्रति सम्मान पर जोर दिया गया।
  • श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ (2018)
    • अंतरिम आदेश (2016): सिनेमा हॉल्स को निर्देश दिया गया कि फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए, दर्शकों को खड़े होना होगा।
    • संशोधित आदेश (2018): सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान बजाना वैकल्पिक बना दिया गया।

महत्त्वपूर्ण मुद्दे 

  • अनिवार्य बनाम प्रथागत: न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी समारोहों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है।
    • यह औपचारिक आयोजनों में अपनाई जाने वाली एक प्रथा है।
  • सम्मान एवं सहनशीलता: सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखा है तथा विविध प्रथाओं के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया है।
  • कार्यान्वयन चुनौतियाँ
    • राज्य-स्तरीय प्रथाओं में परिवर्तनशीलता।
    • मौजूदा दिशा-निर्देशों का कमजोर क्रियान्वयन, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।

राष्ट्रगान 

  • भारत का राष्ट्रगान “जन गण मन” है, जिसे रबींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा है।
  • इसे 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
  • ‘प्लेइंग टाइम’: पूरे पाठ के लिए 52 सेकंड का ‘प्लेइंग टाइम’, जबकि लघु संस्करण में 20 सेकंड की अवधि के साथ पहली एवं अंतिम पंक्तियाँ शामिल हैं।
  • राष्ट्रगान का ऐतिहासिक संदर्भ
    • 27 दिसंबर, 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया।
    • राग अलहिया बिलावल (Raag Alhiya Bilawal) की धुन से प्रेरित है।
    • रबींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में ‘द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया’ शीर्षक से एक अंग्रेजी व्याख्यान दिया।
    • भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विधिक ढाँचा

  • संवैधानिक प्रावधान
    • अनुच्छेद-51(A)(a) (मौलिक कर्तव्य): नागरिकों को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना आवश्यक है।
  • राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971
    • धारा 3: राष्ट्रगान गाने से रोकने या उसका अनादर करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के दिशा-निर्देश
    • राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण कब बजाया जाए
      • नागरिक और सैन्य अलंकरण।
      • राष्ट्रपति या राज्यपालों को राष्ट्रीय सलामी।
      • परेड, ध्वजारोहण और रेजिमेंटल रंग प्रस्तुतियाँ।
      • औपचारिक राज्य समारोहों में राष्ट्रपति या राज्यपालों का आगमन और प्रस्थान।
      • राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने से पहले और बाद में।
    • सामूहिक गायन
      • झंडा फहराने के दौरान।
      • सांस्कृतिक या औपचारिक समारोह।
      • सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रपति का आगमन या प्रस्थान।
  • सामान्य आचरण: राष्ट्रगान बजते समय दर्शकों को सावधान की शारीरिक मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, जब तक कि यह किसी न्यूजरील या वृत्तचित्र का हिस्सा न हो।

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