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हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा (Hattis Get ST Status)

Samsul Ansari January 05, 2024 10:30 225 0

संदर्भ

हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने से संबंधित अधिसूचना जारी की है।

संबंधित तथ्य

  • अधिसूचना जारी करना: 4 अगस्त, 2023 को भारत सरकार ने हट्टी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया था।
  • विधेयक का पारित होना: हिमाचल प्रदेश के संबंध में हट्टी समुदाय को ST की सूची में शामिल करने के लिए 16 दिसंबर, 2022 को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022  लोकसभा में पारित हुआ।

अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे के लिए हट्टी समुदाय की माँग 

  • उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र की तर्ज पर: ट्रांस-गिरि और जौनसार बावर क्षेत्र दोनों पूर्व सिरमौर रियासत का हिस्सा रहे हैं और दोनों क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पहलुओं में अद्वितीय समानता है।
  • ट्रांस-गिरि क्षेत्र के निवासी जौनसार-बावर क्षेत्र के समान ही ST दर्जे की माँग कर रहे थे, जिसे वर्ष 1967 में ही ST का दर्जा प्राप्त हो गया था।

समुदायों को ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया

  • प्रस्ताव प्रारंभ करना: वर्ष 1999 के नियमों के अनुसार, शामिल करने का प्रस्ताव संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार से आना चाहिए।
  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा अनुमोदन: प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाता है, जो इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय (ORGI) को भेजता है।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका: यदि ORGI समावेशन को मंजूरी प्रदान करता है, तो प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेज दिया जाता है।
  • कैबिनेट द्वारा अनुमोदन: इन संस्थानों की सहमति के बाद ही, प्रस्ताव संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उचित संशोधन के लिए कैबिनेट के पास जाता है।

ST सूची के तहत समुदायों को शामिल करने के लाभ

  • आरक्षण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15(4) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में।
    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 16(4), 16(4A) और 16(4B) के तहत पदों और सेवाओं में।
  • प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद-330 के तहत लोकसभा में ST के लिए सीटों का आरक्षण।
    • पंचायतों में ST के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद-243D।

भारत में अनुसूचित जनजाति

  • अनुच्छेद-366(25): इसमें अनुसूचित जनजातियों को “ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों अथवा समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद-342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है”।
  • अनुच्छेद-342: यह अनुसूचित जनजातियों के विशिष्टीकरण के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है।
    • राष्ट्रपति, किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, उसके राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिस्सों अथवा समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, उन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के अनुसार, उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
  • ST दर्जे हेतु आवश्यक विशेषताएँ: आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में कमी और आर्थिक रूप से पिछड़ापन।
  • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs): इनकी संख्या 75 है, जिनकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
    • प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
    • स्थिर या घटती जनसंख्या
    • अत्यंत कम साक्षरता
    • अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर
  • संबंधित समितियाँ
    • लोकुर समिति (1965)
    • भूरिया आयोग (2002-2004)
    • शाशा समिति (2013)

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