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वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की

Lokesh Pal August 27, 2025 03:30 11 0

संदर्भ 

भारत सरकार एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने वैश्विक भुखमरी संकट से निपटने में सहयोग बढ़ाने हेतु एक आशय-पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • इस साझेदारी के तहत, भारत दुनिया भर के संकटग्रस्त क्षेत्रों में सुभेद्य समुदायों के बीच वितरण के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगा।

खाद्य संकट (Food Crisis)

  • खाद्य संकट तब घोषित किया जाता है, जब भुखमरी का स्तर किसी देश की प्रतिक्रिया क्षमता से अधिक हो जाता है तथा जीवन एवं आजीविका बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

चावल का फोर्टिफिकेशन (Rice Fortification)

  • फोर्टिफिकेशन, चावल को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक एवं विटामिन A, B1, B2, B3 तथा B6 से समृद्ध करने की प्रक्रिया है ताकि इसके पोषण मूल्य में सुधार हो सके।
  • यह सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी एवं संबंधित जन स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से एनीमिया से निपटने में मदद करता है।

पहल की मुख्य विशेषताएँ

  • कार्यान्वयन: भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
  • उद्देश्य: जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए कृषि अधिशेष राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति का उपयोग करना।
  • तंत्र: संवेदनशील समूहों की खाद्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी।

वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका में परिवर्तन 

  • उल्लेखनीय है कि भारत की भूमिका में खाद्य सहायता प्राप्तकर्ता (PL-480 युग) से वैश्विक खाद्य दाता की ओर परिवर्तन देखा जा रहा है।

भारत में चावल फोर्टिफिकेशन योजना (Rice Fortification Scheme in India)

  • प्रकार: केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना, जिसकी 100% लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।
  • इसे एकीकृत संस्थागत तंत्र के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत कार्यान्वित किया गया है।
  • उद्देश्य: जनसंख्या स्तर पर एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से निपटना।
  • वितरण: प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों, जैसे:-
    • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System- TPDS)
    • एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services- ICDS)
    • पीएम पोषण (PM POSHAN) योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) के तहत सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में फोर्टिफाइड चावल की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में

  • स्थापना: संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं FAO द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित।
  • मुख्यालय: रोम, इटली।
  • भूमिका: विश्व की सबसे बड़ी मानवीय सहायता प्रदाता एजेंसी, जो आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करना तथा समुदायों को लचीला एवं आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
  • उपस्थिति: 160 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में सक्रिय
  • वित्तपोषण: वित्तपोषण हेतु पूरी तरह से वैश्विक सरकारों, निगमों एवं निजी दाताओं के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।
  • मान्यता: भुखमरी से निपटने एवं शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए इसे वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारत एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच अन्य सहयोगात्मक प्रयास

  • आपूर्ति शृंखला अनुकूलन (वितरण एवं खरीद)।
  • पूरे भारत में फोर्टिफाइड चावल की शुरुआत।
  • अन्नपूर्ति उपकरण [ग्रेन ATM (Grain ATMs)]: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को 24/7 खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए।
  • पोषण जागरूकता के लिए जन पोषण केंद्र।
  • भंडारण को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीक।
  • लचीले खाद्यान्न प्रबंधन के लिए फ्लोस्पैन (Flospans) (मोबाइल स्टोरेज यूनिट)।

खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crises- GRFC) 2025

  • विषय: एक वार्षिक रिपोर्ट, जो दुनिया भर में तीव्र खाद्य असुरक्षा का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।
  • प्रकाशक: खाद्य संकटों के विरुद्ध वैश्विक नेटवर्क (GNAFC) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है, GNAFC एक गठबंधन जिसमें यूरोपीय संघ, FAO, WFP एवं अन्य भागीदार शामिल हैं।
  • उद्देश्य: खाद्य संकटों की गंभीरता, कारणों एवं प्रसार का आकलन करना तथा मानवीय एवं विकासात्मक प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करना।
  • निष्कर्ष: वर्ष 2024 में, 53 देशों में 295 मिलियन लोगों को गंभीर भुखमरी का सामना करना पड़ा (वर्ष 2023 से 14 मिलियन की वृद्धि)।
  • शीर्ष 10 प्रभावित देश: नाइजीरिया, सूडान, कांगो, बांग्लादेश, इथियोपिया, यमन, अफगानिस्तान, म्याँमार, पाकिस्तान, सीरिया (जिनमें 196 मिलियन लोग हैं, अर्थात् वैश्विक कुल का 66%)।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के बारे में

  • उद्देश्य: वहनीय कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना।
  • कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 75% एवं शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है; कुल मिलाकर, भारत की लगभग 2/3 आबादी को शामिल किया गया है।

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