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Lokesh Pal
February 11, 2025 03:00
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।
अनुच्छेद-22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
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