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Lokesh Pal
May 21, 2025 02:52
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद-143(1) में किए गए प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँगी है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है।
न्यायिक अतिक्रमण, कभी-कभी शासन संबंधी कमियों को संबोधित करते हुए, शक्तियों के पृथक्करण और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है। न्यायिक संयम और स्पष्ट संवैधानिक सीमाओं के साथ-साथ विधायी तथा कार्यकारी दक्षता को मजबूत करना, एक संतुलित लोकतांत्रिक ढाँचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
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