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भारत में श्रम शक्ति

Lokesh Pal May 02, 2024 05:57 289 0

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे मई दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, के अवसर  पर श्रमिकों के योगदान को संदर्भित करने के लिए दुनिया भर में 1 मई को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है।

श्रम शक्ति के बारे में

  • श्रम शक्ति या वर्तमान में सक्रिय जनसंख्या में वे सभी व्यक्ति शामिल हैंं, जो नियोजित (सिविलियन कर्मचारी और सशस्त्र बल) या बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल होने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
  • भारत में श्रम शक्ति को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में देश में दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार लगभग 47 करोड़ था।
  • इसमें से लगभग 9 करोड़ संगठित क्षेत्र में और 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

इतिहास

  • पहला श्रमिक दिवस: यह पहली बार 1 मई, 1889 को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया था।
    • शिकागो में हेमार्केट दंगे (Haymarket Riot) की स्मृति में ट्रेड यूनियनों और समाजवादी समूहों के एक अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा समारोह की घोषणा की गई थी।
    • 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए विरोध: दंगों को ‘हेमार्केट अफेयर’ (Haymarket Affair) के रूप में भी जाना जाता है, जो वर्ष 1886 में हुआ था।
    • दंगा एक शांतिपूर्ण मार्च के रूप में शुरू हुआ, जिसने 8 घंटे के कार्य दिवस की माँग की लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया था

भारत में श्रमिक दिवस

  • पहला मई दिवस: भारत में पहला मई दिवस समारोह 1 मई, 1923 को चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा एम. सिंगारावेलु चेट्टियार के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।
  • स्थानीय संघर्षों का वैश्विक श्रमिक आंदोलनों से जुड़ाव: एम. सिंगारावेलु ने भारतीय श्रमिकों के संघर्षों को गंभीर शोषण और अमानवीयकरण के खिलाफ श्रमिकों के व्यापक वैश्विक प्रतिरोध के साथ जोड़ने के लिए भारत में मई दिवस की शुरुआत की।
  • श्रमिकों के योगदान का जश्न मनाना: यह दिन श्रमिकों के महत्त्वपूर्ण योगदान को पहचानने एवं सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

वैश्विक श्रम कानून

  • वर्साय की संधि: यह 8 घंटे के कार्यदिवस का उल्लेख करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जिसके 13वें भाग के अनुबंध में अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (ILO) की स्थापना की गई।
  • वर्ष 1919 में काम के घंटे (उद्योग) कन्वेंशन: यह औद्योगिक उपक्रमों में काम के घंटों को दिन में आठ और सप्ताह में 48 घंटे तक सीमित करता है।
  • फिलाडेल्फिया की घोषणा: 10 मई, 1944 को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने इसे अपनाया।
    • यह अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के साथ अधिकारों की पहली अंतरराष्ट्रीय घोषणा, ILO और श्रम कानून की सभी प्रणालियों के लिए मौलिक संदर्भ चार्टर का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में श्रम की वर्तमान प्रवृत्ति

  • अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, लगभग 82 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता है।
  • श्रम बल: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के डेटा से पता चलता है कि भारत में, वर्ष 2021 तक, कामकाजी उम्र की आबादी (15-64) का केवल 51.3 प्रतिशत श्रम बल का हिस्सा था।
  • कार्यबल सांख्यिकी: वर्ष 2020 में, भारत में लगभग 501 मिलियन श्रमिक थे, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान है।
    • जिसमें से कृषि उद्योग में 41.19%, उद्योग क्षेत्र में 26.18% और सेवा क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति का 32.33% शामिल है।

भारत में श्रमिकों के लिए संवैधानिक प्रावधान

  • भारत के संविधान के तहत ‘श्रम’ समवर्ती सूची का एक विषय है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारें केंद्र के लिए आरक्षित कुछ मामलों के अधीन कानून बनाने में सक्षम हैं।
  • न्यायिक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1982 के रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में, माना कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ केवल एक लोकतांत्रिक उद्घोष नहीं है। यह एक संवैधानिक लक्ष्य है, जिसे संवैधानिक अधिकारों को लागू करके संवैधानिक उपचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  • संविधान का अनुच्छेद-39 (D) एक निदेशक सिद्धांत के रूप में, ‘पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन’ के संवैधानिक लक्ष्य की घोषणा करता है।
  • अनुच्छेद-14 और 19 क्रमशः कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं।
  • अनुच्छेद-32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है।

सरकारी हस्तक्षेप

  • ई-श्रम पोर्टल: इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का डेटा एकत्र करना है।
  • पीएम-श्रम योगी मान धन: यह एक सरकारी योजना है, जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
  • अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana):  यह 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के बचत खाताधारक के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है, जो आयकर दाता नहीं है, मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है।
  • स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम: इसका उद्देश्य शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग को ‘संरक्षित’ और ‘विनियमित’ करना  है।

भारत में श्रमिकों के समक्ष प्रमुख मुद्दे

  • कम वेतन और वेतन असमानताएँ: अधिकांश श्रमिक दैनिक न्यूनतम वेतन ₹176 या उससे अधिक कमाते हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
    • राष्ट्रीय वेतन स्तर, जो वर्ष 2017 से स्थिर है, राज्यों में प्रवर्तनीयता का अभाव है और विभिन्न राज्यों में वेतन भुगतान विसंगतियों का कारण बनता है।
    • पिछले कुछ वर्षों से गैर-वैधानिक स्तर का न्यूनतम वेतन मात्र ₹178 स्थिर बना हुआ है।
  • नौकरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव: अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकांश कार्यबल के कारण, यह नौकरी की सुरक्षा एवं कानूनी सुरक्षा से रहित है।
    • अनुबंध रोजगार का प्रचलन बहुत अधिक है, जो श्रमिकों को असुरक्षित एवं अनिश्चित बना देता है।

  • बाल श्रम:  ILO के अनुसार, बाल श्रम उस काम को संदर्भित करता है, जो बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति) को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, तथा  जो उनके शारीरिक और/या मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।
  • बंधुआ मजदूरी: भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बंधुआ मजदूरी को गुलामी के एक रूप के रूप में परिभाषित करता है, जिसे ऋण बंधन के रूप में जाना जाता है, जो सदियों से जारी है, जहाँ मजदूरों को न्यूनतम मुआवजा प्राप्त करते हुए विस्तारित अवधि तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

    • 63 मिलियन भारतीय उद्यमों में से केवल 1 मिलियन और 550 मिलियन श्रम बल का लगभग 7.5% मासिक सामाजिक सुरक्षा में योगदान करते हैं।
  • बाल श्रम: राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट-2022 के अनुसार, वर्ष 2021 में, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज किए गए, इसके बाद असम का स्थान है।
    • वर्ष 2020 में अधिनियम के तहत दर्ज 476 मामलों से आँकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
  • बंधुआ मजदूरी: ‘बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास के लिए बजटीय प्राथमिकताओं का आकलन’ शीर्षक वाला शोध अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी का प्रचलन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
    • अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत का लगभग 10 प्रतिशत कार्यबल बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आता है।
    • बंधुआ मजदूरी में फँसे व्यक्तियों को लंबे समय तक कार्य करने, जबरदस्ती, अनियमित या अनुपस्थित वेतन, ऋण या सामाजिक दायित्वों के कारण ऋणग्रस्तता और नियोक्ताओं के बीच गतिशीलता पर सीमाएँ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • लैंगिक भेदभाव: श्रम बाजार में, महिला श्रमिकों को कार्य पर उत्पीड़न, समान कार्य के लिए असमान मुआवजा और औपचारिक रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच होती है।
    • हाल ही में विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट में पाया गया कि महिलाओं को पुरुषों को भुगतान किए गए प्रत्येक $1 पर केवल 77 सेंट मिलते हैं, जो लैंगिक वेतन असमानता को रेखांकित करता है।
  • प्रवासी श्रमिक अधिकार: प्रवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव, शोषण और सामाजिक सेवाओं तक सीमित पहुँच होती है।
    • उन्हें ऋण बंधन, कानूनी सुरक्षा की कमी और अपर्याप्त आवास जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  • श्रमिकों की सुरक्षा: भारत में प्रत्येक वर्ष कारखानों और निर्माण स्थलों में महत्त्वहीन तथा  अविश्वसनीय सुरक्षा उपायों के कारण सैकड़ों श्रमिकों की मौत दर्ज की जाती है।
    • सरकारी आँकड़ों के अनुसार, बुनियादी सुरक्षा उपायों की कमी के कारण भारतीय कारखानों में प्रत्येक दिन तीन श्रमिकों की मौत हो जाती है।
  • निष्पादन चुनौतियाँ: स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम शहरी शासन के लिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित ढाँचे के साथ अच्छी तरह से एकीकृत नहीं है।
    • स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएँ ज्यादातर बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं और शहर नियोजन में स्ट्रीट वेंडरों को शामिल करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करती हैं।

भारत में श्रम सुधार

  •  श्रम सुधार के बारे में: श्रम एवं  रोजगार मंत्रालय ने श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग (2002) की सिफारिशों के आधार पर 29 केंद्रीय कानूनों को समेकित करने के लिए चार कोड पेश किए हैं, ये कोड विनियमित करते हैं-
    • वेतन
    • औद्योगिक संबंध
    • सामाजिक सुरक्षा
    • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियाँ
  • श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ
    • वेतन संहिता, 2019: इसका उद्देश्य मजदूरी के भुगतान को नियंत्रित करने वाली कानूनी नीतियों के कार्यान्वयन में एकरूपता लाना है।
    • इसमें कहा गया है कि न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय वेतन स्तर (National Wage Floor- NFW) से नीचे तय नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह कोड, जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, अभी तक लागू नहीं किया गया है।
  • वर्ष 2020 में सामाजिक सुरक्षा पर संहिता: इसमें शहरी और ग्रामीण गरीबों, निर्माण श्रमिकों, गिग और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सक्षम करने के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करने की माँग की गई है।
    • इसमें जीवन बीमा, विकलांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, साथ ही मातृत्व और स्वास्थ्य देखभाल लाभ के साथ-साथ वृद्धावस्था सुरक्षा और गिग श्रमिकों के लिए क्रेच सुविधाओं का प्रावधान प्रस्तावित किया गया।
  • औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: यह श्रमिकों के यूनियन बनाने के अधिकारों की रक्षा करने, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच संघर्ष को कम करने और औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए नियम प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
  • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020: यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर जोर देता है।

वर्तमान श्रम सुधार से संबंधित मुद्दे

  • अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव: वर्ष 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता उन संविदा श्रमिकों को कवर नहीं करती है, जो अपनी आजीविका की तलाश में एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए निर्माण कार्य से जुड़े  श्रमिक (Construction worker)।
    • अनौपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं की ओर से धन आवंटन की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा, यह श्रमिकों की संख्या के संदर्भ में उद्यम के आकार पर निर्भर करता है।
  • व्यावसायिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता के लागू होने के बाद भी औद्योगिक सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
    • इंडस्ट्रीऑल (IndustriAll) ने बताया कि मई से जून के बीच भारत में 32 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 75 श्रमिकों की मौत हो गई।
  • संविदा कर्मियों को कोई सुरक्षा नहीं: पहले से ही तुलनात्मक रूप से छोटे औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को, औपचारिक क्षेत्र में तेजी से रोजगार दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए नागरिक सेवाओं में स्वच्छता और अपशिष्ट कर्मचारी के रूप में।
    • विनिर्माण क्षेत्र भी अब काफी हद तक अनुबंधित श्रम पर निर्भर है। स्थायी रोजगार और नियमितीकरण का प्रावधान, जो वर्ष 1970 के सम्मिलित अनुबंध श्रम अधिनियम में मौजूद था, अब मौजूद नहीं है।
  • ILO के सिद्धांतों का उल्लंघन: नए कोड ILO द्वारा निर्धारित प्रमुख सिद्धांतों और मानकों का उल्लंघन करते हैं।
    • जैसा कि सिफारिश की गई थी, कोड को श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय परामर्श के बिना पारित किया गया है तथा सभी हड़तालों को अवैध बनाकर सामूहिक समझौते की शक्तियों को कम कर दिया है।
  • क्षेत्र-विशिष्ट श्रमिकों की उपेक्षा: भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम, 1996 का निरसन क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता की ओर इंगित करता है।
    • क्षेत्रीय कानूनों को निरस्त करने के साथ-साथ 10 उपकरों को भी निरस्त कर दिया गया है, जो नमक, खनन और बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करते थे।
  • घरेलू कामगारों का बहिष्कार: व्यावसायिक सुरक्षा संहिता निजी परिवारों को बाहर करती है और इस प्रकार सुरक्षा, स्वास्थ्य या कामकाजी परिस्थितियों पर सभी प्रावधान घरेलू कामगारों पर लागू नहीं होंगे।
    • सामाजिक सुरक्षा संहिता में घरेलू कामगारों का भी विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
    • भारत ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए सभ्य काम पर ILO कन्वेंशन नंबर 189 की पुष्टि नहीं की है
  • परिभाषा में ओवरलैप: सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 में असंगठित श्रमिकों और गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अलग-अलग बोर्ड के प्रावधान किए गए हैं।
    • यह ओवरलैप होने की प्रवृत्ति रखता है क्योंकि गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिक ‘असंगठित श्रमिकों’ की व्यापक श्रेणी का एक उपसमूह हैं।
    • हड़तालों पर सख्त प्रावधान: औद्योगिक संबंध संहिता (CIR) ने कानूनी हड़तालों को लगभग अव्यावहारिक बना दिया है।

आगे की राह

  • विकेंद्रीकृत स्ट्रीट वेंडिंग हस्तक्षेप: शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की योजना बनाने के लिए हस्तक्षेपों को विकेंद्रीकृत करने, ULB की क्षमताओं को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है।
    • उच्च-स्तरीय विभाग-नेतृत्व वाली कार्रवाइयों से हटकर स्वयं की वेंडिंग समितियों (TVC) के स्तर पर वास्तविक विचार-विमर्श प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
    • जैसा कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम द्वारा अनिवार्य है, स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों को TVC सदस्यों में 40% होना चाहिए, जिसमें 33% महिला स्ट्रीट वेंडरों का उप-प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
  • अनौपचारिक श्रमिकों के लिए व्यापक राष्ट्रीय कानून: ट्रेड यूनियन अपने मूल श्रम सिद्धांतों के अधिकार को संरक्षित करने की मांग करती हैं।
    • इनमें सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, शिकायत निवारण और विवाद निपटान, उचित न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम गारंटीकृत आय तथा शहरी क्षेत्रों सहित न्यूनतम रोजगार गारंटी शामिल हैं।
    • कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) कवरेज और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा के उनके अधिकार की गारंटी GST, राज्य और केंद्रीय बजट के माध्यम से की जानी चाहिए।
  • श्रमिक सुरक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों को पुनर्स्थापित करना: जिन क्षेत्र विशिष्ट कानूनों को शामिल किया गया है, उन्हें बदला जाना चाहिए, ताकि श्रमिक अपनी सेक्टर-विशिष्ट जरूरतों को पूरा कर सकें।
    • मौजूदा श्रम कानून को ‘मजबूत’ करने का प्रयास करने के बजाय, विशिष्ट क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों, जैसे घर-आधारित श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट कानून का मसौदा तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  • घरेलू कामगारों का पंजीकरण: इससे श्रमिकों को न केवल किसी भी उल्लंघन की स्थिति में रोजगार के प्रमाण के रूप में मदद मिलेगी, बल्कि संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों तक पहुँचने के लिए पात्र लाभार्थियों के रूप में भी मदद मिलेगी।
  • परिभाषाओं में संशोधन: संहिता में परिभाषाओं के क्षेत्र में विशेष रूप से कर्मचारियों और कामगारों को उचित रूप से विभेदित करने के साथ-साथ श्रम के अन्य वर्गों और उप-वर्गों को पहचानने तथा परिभाषित करने के संदर्भ में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।
    • असंगठित क्षेत्र की परिभाषाओं को इस तरह संशोधित करने की आवश्यकता है कि यह अधिक समावेशी हो और इसमें अधिक स्पष्टता हो।
  • श्रम ब्यूरो से डेटा का उपयोग: ट्रेड यूनियन श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित हड़तालों से संबंधित डेटा का उपयोग कर सकती थीं।
    • इस तरह के साक्ष्य औद्योगिक संबंध संहिता में हड़तालों पर कड़े प्रावधान लागू करने की आवश्यकता पर सवाल उठा सकते थे।

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