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Lokesh Pal
May 17, 2024 06:00
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हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986) के तहत दोषपूर्ण सेवा के लिए अधिवक्ताओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
दूसरे पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई उपस्थित नहीं था, इसलिए न्यायालय ने पीठ की सहायता के लिए ‘एमिकस क्यूरी’ (Amicus Curiae) नियुक्त किया था।
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