अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर गन्ना किसानों को वैश्विक व्यापार मानदंडों में निर्धारित सीमा से कहीं अधिक सब्सिडी देने का आरोप लगाया।
संबंधित तथ्य
भारत की गन्ना सब्सिडी WTO की सीमा से अधिक: उन्होंने WTO को बताया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में, भारत ने 91-100% के बीच गन्ना सब्सिडी प्रदान की।
यह भारत और अन्य विकासशील देशों के मामले में खाद्य उत्पादन के मूल्य के 10% पर निर्धारित सीमा से अधिक है।
पृष्ठभूमि: यह वर्ष 2019 में भारत को WTO के विवाद निपटान तंत्र में ले जाने की ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला की कार्रवाई का अनुसरण करता है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है।
उन्होंने भारत की निर्यात सब्सिडी, उत्पादन सहायता और बफर स्टॉक योजनाओं के तहत सब्सिडी और विपणन एवं परिवहन योजनाओं के तहत सब्सिडी के बारे में भी चिंता जताई।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
परिचय: WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो अपने सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
उत्पत्ति: WTO ने 15 अप्रैल, 1994 को 124 देशों द्वारा हस्ताक्षरित मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement) के तहत 1 जनवरी, 1995 को परिचालन शुरू किया।
इसने वर्ष 1948 में शुरू हुए टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) का स्थान लिया।
WTO द्वारा केंद्रित अधिकांश मुद्दे पिछली व्यापार वार्ताओं से लिए गए हैं, विशेषकर उरुग्वे दौर (1986-1994) से।
विवाद निपटान निकाय (DSU): यह सामान्य परिषद का हिस्सा है।
यह WTO सदस्यों के बीच विवादों का समाधान करता है।
विवादों के निपटान (DSU) को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझ के अधीन मामलों से निपटता है।
इसके पास पैनल स्थापित करने, मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने, रिपोर्ट अपनाने और गैर-अनुपालन के मामले में रियायतों के निलंबन को अधिकृत करने का अधिकार है।
अपीलीय निकाय: इसे DSUके अनुच्छेद-17 के तहत वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था।
इसमें चार वर्ष के कार्यकाल के लिए DSB द्वारा नियुक्त सात सदस्य शामिल हैं।
WTO सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों में पैनल रिपोर्ट की अपीलों की सुनवाई करता है।
यह कानूनी निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है।
अपीलीय निकाय रिपोर्ट, एक बार DSB द्वारा अपनाए जाने के बाद, विवादित पक्षों द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए।
वर्ष 2013 का बाली पैकेज (Bali Package): इसमें वैश्विक बाजारों में विकसित और विकासशील देशों के बीच आसान व्यापार की सुविधा के लिए आयात शुल्क और कृषि सब्सिडी को कम करने के प्रावधान शामिल हैं।
डी मिनिमिस क्लॉज (De Minimis Clause): जो लोग इन दायित्वों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अपने एम्बर बॉक्स समर्थन को उनके उत्पादन मूल्य के 5-10% तक सीमित करना चाहिए, विकासशील देशों के लिए 10% की सीमा और विकसित देशों के लिए 5% की सीमा के साथ।
पीस क्लॉज (Peace Clause): इसे दिसंबर 2013 में एक अस्थायी उपाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह विकासशील देशों को अस्थायी रूप से अन्य सदस्यों द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना किए बिना 10 प्रतिशत की सीमा को पार करने की अनुमति देता है।
यह क्लॉज तब तक प्रभावी रहता है, जब तक कि सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञा के अनुसार खाद्य भंडारण मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।
सरकार के लिए शर्तें: पीस क्लॉज का आश्रय चाहने वाली सरकारों को यह करना होगा:
व्यापार को विकृत करने या अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने से बचें।
यह दिखाने के लिए जानकारी प्रदान करें कि वे उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं।
गन्ना सब्सिडी (Sugarcane Subsidy)
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) चीनी क्षेत्र के लिए नीतियों और विनियमों के निर्माण हेतु जिम्मेदार है।
इसमें गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP) तय करना शामिल है, जो चीनी कारखानों द्वारा किसानों को देय है, चीनी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और मुफ्त बिक्री चीनी की आपूर्ति का विनियमन।
FRP गणना: FRP कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। इस पर विचार करने की अनुशंसा की जाती है:
उत्पादन की लागत।
चीनी की रिकवरी की दर।
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता।
वैकल्पिक फसलों से किसानों को मिलने वाला लाभ और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति।
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