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मॉडल आरक्षण रोस्टर

Lokesh Pal July 03, 2025 06:05 10 0

संदर्भ 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1995 के ‘आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य’ मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय के अनुरूप, SC/ST कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए पद आधारित आरक्षण रोस्टर लागू किया है।

मुख्य बिंदु

  • सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए आरक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक आदर्श आरक्षण रोस्टर जारी किया है।
  • यह कदम वर्ष 1995 के पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के निर्णय का पालन करता है, जिसमें कहा गया था:
    • सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण पद आधारित होना चाहिए, न कि रिक्तियों पर आधारित।
    • सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग-अलग रोस्टर होने चाहिए।
    • एक बार जब कोई पद किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित हो जाता है, तो वह उस पद पर बैठे व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद भी उसी श्रेणी के पास रहता है।

कार्यान्वयन

  • मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर को सुपनेट (आंतरिक ईमेल नेटवर्क) पर अपलोड किए गए आंतरिक परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
  • कर्मचारियों से रजिस्ट्रार (भर्ती) को आपत्तियाँ या अभ्यावेदन भेजने के लिए कहा गया है।
  • मॉडल रोस्टर के अनुसार, SC/ST कर्मचारियों को सीधी भर्ती में उनके आरक्षित स्थान प्राप्त होंगे और ST को पदोन्नति में 7.5% आरक्षण मिलेगा।
  • आरक्षण नीति रजिस्ट्रार से लेकर चपरासी तक सभी स्तरों के कर्मचारियों पर लागू होती है।

200-पॉइंट रोस्टर प्रणाली

  • भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण को सुव्यवस्थित करना।
  • अतीत में देखे गए तदर्थ कार्यान्वयन से बचना।
  • SC/ST पदों में लंबित मामलों को संबोधित करना।
  • यह न केवल सीधी भर्ती पर लागू होता है, बल्कि पदोन्नति पर भी लागू होता है।

आरक्षण पर हालिया निर्णय

  • जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राज्य को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
  • मुकेश कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद-16(4) और 16(4A) आरक्षण या पदोन्नति का मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इसके बजाय, ये प्रावधान सक्षम करने वाले हैं, जो राज्य को उचित शर्तें पूरी होने पर आरक्षण देने की अनुमति देते हैं।

आरक्षण पर संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद-15(4): राज्य को शिक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद-16(4): सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद-16(4A): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम बनाता है।
  • अनुच्छेद-16(4B): किसी भी एक वर्ष में 50% आरक्षण सीमा को प्रभावित किए बिना, आरक्षित रिक्तियों को भविष्य के वर्षों में आगे ले जाने की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद-335: प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाना चाहिए; पदोन्नति के लिए अंकों या मूल्यांकन मानकों में छूट भी देता है।

आरक्षण के पक्ष और विपक्ष

पक्ष 

विपक्ष

  • ऐतिहासिक असंतुलन को संबोधित करता है और एक समतामूलक समाज बनाने का लक्ष्य रखता है।
  • सामाजिक पहचान से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को तोड़ता है।
  • कठिन सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता को बढ़ाता है।
  • अधिकाधिक अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करके संस्थानों में समावेश को प्रोत्साहित करता है।
  • प्रदर्शन आधारित चयन पर ध्यान कम हो सकता है।
  • यह दूसरों के हितों की हानि की कीमत पर कुछ लोगों के लिए अनुचित लाभ उत्पन्न करने का जोखिम उत्पन्न करता है।
  • वापसी या संशोधन राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं, भले ही सामाजिक परिस्थितियाँ बदल जाएँ।
  • ऐसे समूह, जो इस समर्थन के दायरे में नहीं आते, उनमें उपेक्षा की भावना और नाराजगी उत्पन्न हो सकती है।

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