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राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

Lokesh Pal February 11, 2025 02:54 21 0

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) का कार्यकाल 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 

  • इस विस्तार पर लगभग 51 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय होगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) 

  • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
  • इस आयोग को नियंत्रित करने वाले अधिनियम को वर्ष 2004 तक कई बार संशोधित किया जा चुका है।
  • वर्ष 2004 में अधिनियम की समाप्ति के बाद, आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता रहा है।
  • संरचना
    • अध्यक्ष: केंद्रीय राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति।
    • उपाध्यक्ष: सचिव स्तर का कोई भी व्यक्ति।
    • पाँच सदस्य: महिला सदस्य सहित सचिव स्तर के सदस्य।
    • सचिव: संयुक्त सचिव स्तर का व्यक्ति।

आयोग का अधिदेश

  • सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार को कार्रवाई के विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करना।
  • सफाई कर्मचारियों और विशेष रूप से मैला ढोने वालों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना।
  • विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना और गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामले का स्वतः संज्ञान लेना:
    • सफाई कर्मचारियों के किसी भी समूह के संबंध में कार्यक्रम या योजनाएँ बनाना। 
    • सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से निर्णय, दिशा-निर्देश आदि लागू करना। 
    • सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उपाय आदि।
  • सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और वेतन से संबंधित कार्य स्थितियों का अध्ययन और निगरानी करना। 
  • सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट देना, जिसमें सफाई कर्मचारियों को होने वाली किसी भी कठिनाई या अक्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 
  • कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

आयोग का विस्तारित अधिदेश

  • मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत, NCSK निम्नलिखित कार्य करता है:
    • अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
    • इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करना तथा अपने निष्कर्षों को संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक सिफारिशों के साथ सूचित करना।
    • इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना।
    • इस अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना।
  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2023) के अनुसार
    • आयोग मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए उत्तरदायी है। 
    • निर्देशों में उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, पुनर्वास उपायों को लागू करना और मैला ढोने से संबंधित जवाबदेही तंत्र स्थापित करना शामिल है।

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