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Lokesh Pal
October 10, 2025 03:47
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मानव-निर्मित झीलें (जैसे नागपुर की फुटला झील) आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम, 2017 के तहत आर्द्रभूमि की श्रेणी में नहीं आतीं।
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