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NPS सुधार

Lokesh Pal January 02, 2026 04:30 59 0

संदर्भ 

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण  (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नीतिगत सुधारों की शुरुआत की है।

  • इन सुधारों से राष्ट्रीय पेंशन योजना पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता, सुशासन और स्थिरता में वृद्धि होने की अपेक्षा है, जिससे अंशधारकों को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति लाभ बेहतर रूप में प्राप्त होंगे तथा वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुदृढ़ होगी।

सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ

  • पेंशन निधियों में बैंकों की भागीदारी: नया ढाँचा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन हेतु स्वतंत्र रूप से पेंशन निधि स्थापित करने की अनुमति देता है।
    • इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना और पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
    • यह ढाँचा पूर्ववर्ती विनियामक बाधाओं को दूर करता है, जिनके कारण बैंकों की भागीदारी सीमित थी। केवल पर्याप्त पूँजी वाले और सुदृढ़ बैंकों को ही पेंशन निधि प्रायोजित करने की अनुमति होगी, जिसके लिए शुद्ध मूल्य और बाजार पूँजीकरण जैसे मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो केंद्रीय बैंक के मानकों के अनुरूप हैं।
  • नए न्यासियों की नियुक्ति: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना न्यास के निदेशक मंडल में तीन नए न्यासियों की नियुक्ति की है।
  • संशोधित ‘निवेश प्रबंधन शुल्क’ (IMF): पेंशन निधियों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना को संशोधित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।
    • नई संरचना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा अंशधारकों की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके।
    • गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए, IMF की दरें प्रबंधित परिसंपत्तियों (AUM) के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत की गई हैं:
      • ₹25,000 तक: 0.12 प्रतिशत
      • ₹25,000 से अधिक एवं ₹50,000 तक: 0.08 प्रतिशत
      • ₹50,000 से अधिक एवं ₹1,50,000 तक: 0.06 प्रतिशत
      • ₹1,50,000 से अधिक: 0.04 प्रतिशत।
  • वार्षिक विनियामक शुल्क और जनसंपर्क: वार्षिक विनियामक शुल्क (ARF) 0.015 प्रतिशत पर यथावत् रखा गया है।
    • इसके अतिरिक्त, प्रबंधित परिसंपत्तियों का 0.0025 प्रतिशत राष्ट्रीय पेंशन योजना मध्यस्थ संघ को दिया जाएगा, जिसका उपयोग जनसंपर्क और वित्तीय साक्षरता पहलों के लिए किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय पेंशन योजना की पहुँच और जागरूकता में वृद्धि हो सके।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में

  • पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई।
  • इसका उद्देश्य वृद्धावस्था आय सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए पेंशन निधियों की स्थापना, विनियमन और विकास किया जाता है तथा पेंशन योजनाओं के अंशधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है।

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