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अंग प्रत्यारोपण

Lokesh Pal June 01, 2024 03:51 139 0

संदर्भ

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जिसका अंग प्रत्यारोपण पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, निर्णय दिया गया है कि अंगदाता द्वारा दी गई सहमति, भले ही वह प्राप्तकर्ता से संबंधित न हो, को प्राधिकरण समिति द्वारा अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि धन या धन के मूल्य का हस्तांतरण साबित करने के लिए कोई साक्ष्य न हो।

निर्णय के मुख्य निष्कर्ष

  • साक्ष्यों की आवश्यकता: न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य का बोझ दाता/प्राप्तकर्ता से हटकर प्राधिकरण समिति पर आना चाहिए।
  • समिति सत्यापन: प्राधिकरण समिति स्पष्टीकरण माँग सकती है एवं सत्यापन कर सकती है, लेकिन वित्तीय लेनदेन के ठोस सुबूत के बिना अनुमति नहीं रोकी जानी चाहिए। 

प्राधिकरण समिति के बारे में

  • परिचय: प्राधिकरण समिति उन दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं के लिए अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं की देखरेख तथा अनुमोदन करती है, जो करीबी रिश्तेदार नहीं हैं।
  • शक्तियाँ: प्रत्यारोपण आवेदनों की समीक्षा करते समय समिति को गहन जाँच करनी चाहिए।
    • इस जाँच का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा दाता एवं प्राप्तकर्ता की प्रामाणिकता की पुष्टि करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दान व्यावसायिक रूप से प्रेरित नहीं है।

  • दिशा-निर्देश प्रदान करना: प्यार एवं स्नेह से दान के दावे को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि विश्वसनीय कारण अन्यथा न सुझाए जाएँ। सरकार को ऐसे मामलों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने चाहिए।
  • जीवन-रक्षा उद्देश्य को प्राथमिकता: प्राधिकरण दाता के मुद्दे को किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के घोषित उद्देश्य से देखा जाना चाहिए, न कि तकनीकी दृष्टिकोण से। 
  • निर्णय लेने में तत्परता: इसके अलावा, चूँकि इस तरह के मामलों में समय ही सर्वोपरि है, प्राधिकरण समितियों को आवेदनों पर बिना रुके शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
  • एसोसिएशन द्वारा अवधि की अस्वीकृति: न्यायालय ने प्राधिकरण के मानदंड के रूप में दाता एवं प्राप्तकर्ता के बीच संबंध की अवधि का आकलन करने की प्रथा को भी अस्वीकार कर दिया। 
  • पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल की जिम्मेदारी: दाता की पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल का खर्च वहन करना अंग प्राप्तकर्ता का कर्तव्य होगा।
  • किडनी दाताओं के लिए बीमा: न्यायालय ने सिफारिश की कि लाभार्थियों को सरोगेसी एवं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के लिए नियमों द्वारा निर्धारित उदाहरण का पालन करते हुए किडनी दाताओं के लिए सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना चाहिए।
  • दाताओं के लिए मासिक भत्ता: प्राधिकरण समिति के खाते में एकमुश्त राशि जमा करने का निर्देश दिया जाएगा। 
    • समिति दानकर्ता के बैंक खाते में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि जमा करने के निर्देश जारी करेगी।

अंग प्रत्यारोपण के बारे में

  • प्रत्यारोपण: इसमें दाता से किसी अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालकर प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपित करना या उसी व्यक्ति के भीतर प्रत्यारोपित करना शामिल है।
  • अंग प्रत्यारोपण: इसमें किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय एवं आँत आदि शामिल हैं।

भारत में अंगदान के लिए पात्रता

  • जीवित दाता: जीवित दाताओं की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए, उन्हें कोई संक्रामक रोग, सक्रिय कैंसर या गंभीर संक्रमण नहीं होना चाहिए एवं आम तौर पर वे तत्काल रक्त संबंधियों को दान देने तक ही सीमित हैं। विशेष मामलों में दान प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह एवं लगाव के कारण भी दिया जा सकता है।
    • जीवित दाता निम्नलिखित अंग दान करने के पात्र हैं:
      • उनकी एक किडनी
      • अग्न्याशय का एक भाग
      • लीवर का भाग
  • मृत दाताओं: उनके पास छह महत्त्वपूर्ण अंगों को दान करने का अवसर होता है: गुर्दे, यकृत, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय एवं आँत। जबकि गर्भाशय प्रत्यारोपण किए जाते हैं, उन्हें जीवन रक्षक अंगों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कानूनी रूप से मृत घोषित व्यक्ति के अंगदान के लिए परिवार की सहमति आवश्यक है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाला विधान

  • मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (Transplantation of Human Organs and Tissues Act): यह वर्ष 1994 में अधिनियमित किया गया था एवं वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था, जो भारत में अंग प्रत्यारोपण के लिए विधिक ढाँचा स्थापित करता है। 
    • यह कानून अंग दान एवं प्रत्यारोपण के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, जिसमें मस्तिष्क निष्क्रियता को मृत्यु के एक रूप के रूप में मान्यता देना एवं मस्तिष्क निष्क्रियता के बाद अंग दान के लिए परिवार की सहमति की आवश्यकता शामिल है।
  • राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम: इसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के लिए अंगों एवं ऊतकों की खरीद तथा वितरण का समन्वय करना है। 
    • यह योजना वर्तमान में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।
    •  यह अंग एवं ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना एवं प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है।

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन 

(National Organ and Tissue Transplantation Organisation- NOTTO)

  • परिचय: यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
  • उद्देश्य: अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों में समन्वय एवं नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना।
  • कार्य एवं उत्तरदायित्व
    • नीति दिशा-निर्देश एवं प्रोटोकॉल निर्धारित करना।
    • रजिस्ट्री डेटा संकलित एवं प्रकाशित करना।
    • प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले असाध्य रूप से बीमार रोगियों की प्रतीक्षा सूची बनाए रखना।
    • दान एवं प्रत्यारोपण के कानूनी एवं गैर-कानूनी पहलुओं पर परामर्श सहायता।

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