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पेमेंट एग्रीगेटर्स

Lokesh Pal February 12, 2024 06:08 119 0

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘पेमेंट एग्रीगेटर्स’ के रूप में कार्य करने के लिए कई स्टार्टअप्स को नियामक प्राधिकरण का दर्जा प्रदान किया है।

भुगतान एग्रीगेटर के विषय में :

  • इसे ‘मर्चेंट एग्रीगेटर’ के रूप में भी जाना जाता है, यह एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है जो ग्राहकों को भुगतान करने और व्यवसायों को अपनी वेबसाइट या ऐप्स में एकीकृत करके भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।
    • यह उनके ग्राहकों के लिए बैंक हस्तांतरण, ई-वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI, यूपीआई और ई-मैंडेट सहित कई प्रकार के भुगतान विकल्पों को स्वीकार करना आसान बनाता है। 
  • इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया था।  
  • RBI द्वारा प्राधिकरण का दर्जा: गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स या भुगतान एग्रीगेटर्स की आवश्यकता होते हैं, क्योंकि ‘फंड’ को संभालना’ बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए सामान्य बैंकिंग संबंधों का एक हिस्सा माना जाता है।
  • उदाहरण: रेजरपे, एनकैश, कैशफ्री पेमेंट्स आदि।

भुगतान एग्रीगेटर्स की मुख्य विशेषताएँ:

सब मर्चेंट खाता: 

  • PA ग्राहकों से प्राप्त धनराशि को उप-व्यापारी खाते में जमा करते हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद उन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित करते हैं। 
  • इसका अर्थ है कि यह व्यापारियों को बैंक-आधारित व्यापारिक खाते स्थापित किए बिना बैंक हस्तांतरण स्वीकार करने की अनुमति देता है।
  • निर्बाध ऑनबोर्डिंग और उप-मर्चेंट प्रबंधन
  • सुरक्षित भुगतान प्रसंस्करण
  • धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम
  • अनेक भुगतान विकल्प स्वीकार करता है।
  • गैर-बैंकिंग अवधि और अवकाश के दौरान भी तत्काल निपटान की पेशकश करता है।
  • उपयोगकर्ता के अनुकूल चेकआउट प्रक्रिया बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में पेमेंट एग्रीगेटर्स के प्रकार

तृतीय-पक्ष पेमेंट एग्रीगेटर्स:

  • संचालन के लिए RBI प्राधिकरण की आवश्यकता है।
  • कम रखरखाव लागत के साथ आम तौर पर सस्ता।
  • सरल एकीकरण जो छोटी कंपनियों के लिए उपयुक्त है।
  • यह कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे उप-व्यापारी सहायता और एनालिटिक्स डैशबोर्ड।

उदाहरण: पेपाल, गूगल पे

बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स:

  • चूँकि बैंक इन्हें संचालित करते हैं, इसलिए RBI लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
  • उच्च स्थापना लागत और एकीकरण प्रयास।
  • एनालिटिक्स जैसी सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकता।

उदाहरण: सीसीएवेन्यू

पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के बीच अंतर

भेद का आधार

पेमेंट एग्रीगेटर्स

पेमेंट गेटवे

प्राथमिक कार्य यह एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है
एकाधिक भुगतान विकल्प हाँ नहीं, सीमित भुगतान विकल्प
स्वामित्व आमतौर पर, स्वामित्व फिनटेक कंपनियों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पास होता है बैंक, विक्रेता, पेमेंट एग्रीगेटर्स
प्राधिकार PASA के तहत आरबीआई प्राधिकरण और भुगतान कार्ड उद्योग-डेटा सुरक्षा मानक प्रमाणन आवश्यक है PASA के तहत आरबीआई प्राधिकरण की आवश्यकता है।
पूंजीकरण दिशा-निर्देश गैर-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स की कुल संपत्ति 15 मार्च 2021 तक ₹15 करोड़ और 31 मार्च 2023 तक ₹25 करोड़ की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।

उन्हें हमेशा ₹25 करोड़ से ऊपर का निवल मूल्य बनाए रखना होगा।

पेमेंट गेटवे RBI द्वारा पूंजीकरण दिशा-निर्देशों के अधीन नहीं हैं।

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