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व्यक्तित्व अधिकार

Lokesh Pal September 26, 2025 04:10 13 0

संदर्भ

हाल ही में दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों ने AI-जनित सामग्री, डीपफेक और व्यापारिक वस्तुओं के माध्यम से मशहूर हस्तियों की छवियों, आवाजों और व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग से उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं?

  • परिभाषा: व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान से जुड़ी विशेषताओं, जैसे- नाम, रूप-रंग, छवि, आवाज, हस्ताक्षर, स्लोगन और विशेष स्टाइल को बिना अनुमति के व्यावसायिक शोषण से सुरक्षित रखते हैं।
    • ये अधिकार स्वायत्तता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद-21 (निजता का अधिकार और जीवन का अधिकार) में निहित है।

व्यक्तित्व अधिकारों के प्रकार

  • निजता का अधिकार: यह किसी व्यक्ति की निजी जीवन को बिना अनुमति के अनुचित दखल या जानकारी सार्वजनिक होने से बचाता है।
    • इसे आर. राजागोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (वर्ष 1994) मामले में मान्यता दी गई थी और जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (वर्ष 2017) मामले में इसे और विस्तृत किया गया।
      • उदाहरण: व्यक्तियों की निजी जानकारी को बिना अनुमति के सार्वजनिक होने से रोकना या आम नागरिकों के डीपफेक वीडियो बनाना।
  • प्रचार का अधिकार: यह नाम, तस्वीर या हस्ताक्षर जैसे व्यक्तिगत गुणों के व्यावसायिक उपयोग की रक्षा करता है।
    • यह एंडोर्समेंट, सामान की बिक्री या विज्ञापन के लिए बिना अनुमति के उपयोग को रोकता है।
    • उदाहरण: एम.एस. धोनी ने अपने खेल से संबंधित व्यक्तित्व की रक्षा के लिए ‘कैप्टन कूल’ ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था।
      • अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं।

भारत में व्यक्तित्व अधिकार

  • संविधान में संरक्षण: संविधान का अनुच्छेद-21 गोपनीयता और प्रचार के अधिकार के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है।
  • कानूनी प्रावधान
    • प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957): इस अधिनियम की धारा 38A और धारा 38B कलाकारों को उनके प्रदर्शन पर अनन्य और नैतिक अधिकार प्रदान करते हैं।
    • व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999: यह व्यक्तियों, खासकर सेलिब्रिटीज को अपने नाम, हस्ताक्षर या स्लोगन को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करने की अनुमति देता है।
    • व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 27 के तहत ‘पासिंग ऑफ’: यह सद्भावना की रक्षा करता है तथा पंजीकृत चिह्नों के बिना भी अनधिकृत वाणिज्यिक शोषण को रोकता है।

व्यक्तित्व अधिकारों का न्यायिक विकास

  • आर. राजागोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (वर्ष 1994): सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान पर व्यक्तिगत नियंत्रण को मान्यता दी, तथा इसे गोपनीयता के अधिकार पर आधारित बताया, साथ ही सार्वजनिक रिकॉर्ड विवरण के प्रकाशन की अनुमति भी दी।
  • अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (वर्ष 2011): दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि वास्तविकता के समान ही होती है और एक बार जब कोई व्यक्तिगत नाम विशिष्ट पहचान प्राप्त कर लेता है, तो वह संरक्षण का हकदार होता है।
  • रजनीकांत मामला (वर्ष 2015, मद्रास उच्च न्यायालय): न्यायालय ने अभिनेता के नाम, छवि और शैली के दुरुपयोग पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि यदि सेलिब्रिटी पहचान योग्य है तो धोखे के सबूत की आवश्यकता नहीं है।
  • अनिल कपूर मामला (वर्ष 2023, दिल्ली उच्च न्यायालय): दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता के नाम, आवाज और उनके मशहूर वाक्यांश ‘झक्कास’ के बिना इजाजत प्रयोग पर रोक लगाई, लेकिन यह भी माना कि व्यंग्य, उपहास और आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वैध हिस्सा हैं।
  • जैकी श्रॉफ मामला (वर्ष 2024, दिल्ली उच्च न्यायालय): दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और AI चैटबॉट को उनकी छवि का गलत प्रयोग करने से रोका और ब्रांड इक्विटी की सुरक्षा पर जोर दिया।
  • अरिजीत सिंह मामला (वर्ष 2024, बॉम्बे उच्च न्यायालय): न्यायालय ने AI-आधारित वाइस क्लोनिंग पर रोक लगाते हुए कहा कि नाम, आवाज, समानता और व्यक्तित्व प्रचार अधिकारों के अभिन्न अंग हैं।

व्यक्तित्व अधिकार बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

  • अनुच्छेद-19(1)(a): यह पैरोडी, व्यंग्य, कला, शोध, संगीत और समाचार रिपोर्टिंग के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
  • डीएम एंटरटेनमेंट बनाम बेबी गिफ्ट हाउस (वर्ष 2010, दिल्ली उच्च न्यायालय): इसने दलेर मेहंदी के प्रचार अधिकारों को मान्यता दी, लेकिन स्पष्ट किया कि कार्टून और व्यंग्य की अनुमति है।
  • डिजिटल कलेक्टिबल्स बनाम गैलेक्टस फनवेयर (वर्ष 2023, दिल्ली उच्च न्यायालय): इसने माना कि पैरोडी, व्यंग्य या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक डोमेन में पहले से मौजूद सेलिब्रिटी की समानता का उपयोग उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
  • न्यायिक संतुलन: न्यायालय ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्तित्व अधिकारों को वैध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वरीयता नहीं दी जा सकती, विशेषकर व्यंग्य और कलात्मक कार्यों के संदर्भ में।

चिंताएँ

  • विखंडित संरक्षण: व्यक्तित्व अधिकारों को टुकड़ों में न्यायिक मिसालों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिससे असंगति उत्पन्न होती है।
  • अतिक्रमण का जोखिम: व्यक्तित्व अधिकारों की व्यापक व्याख्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बाधित कर सकती है और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर अनुचित सीमाएँ लगा सकती है।
  • लैंगिक प्रभाव: आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को डीपफेक, रिवेंज पोर्नोग्राफी और छद्मवेश के माध्यम से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है, जो सेलिब्रिटी अधिकारों से परे व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है।
  • प्रवर्तन चुनौतियाँ: न्यायालय अक्सर सरकारों को URL और प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने का निर्देश देती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर निगरानी तथा प्रवर्तन कठिन बना हुआ है।

विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता

  • एकीकरण: प्राइवेसी और बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों में सुरक्षा उपायों को एक साथ मिलाना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना।
  • स्पष्टता: पैरोडी, कला और पत्रकारिता जैसे स्वीकार्य अपवादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
  • उपाय: AI युग के दुरुपयोग से निपटने के लिए त्वरित, कुशल तंत्र सुनिश्चित करना।
  • सभी को शामिल करना: केवल सेलिब्रिटी ही नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना।

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