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PM केयर्स फंड

Lokesh Pal December 30, 2024 04:52 30 0

संदर्भ 

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES Fund) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 912 करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ।

संबंधित तथ्य 

  • इस कोष को ब्याज आय के रूप में 170.38 करोड़ रुपये और विभिन्न स्रोतों से रिफंड के रूप में 225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें केंद्र/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों को 50,000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर की खरीद से प्राप्त रिफंड (202 करोड़ रुपये) भी शामिल है।

PM केयर्स फंड 

  • स्थापित: मार्च 2020 में, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में।
  • प्रयोजन: सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसी आपात स्थितियों अथवा संकट की स्थितियों से निपटने तथा प्रभावित आबादी को राहत प्रदान करने के लिए समर्पित निधि।
  • उद्देश्य
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति या अन्य प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत तथा सहायता प्रदान करना।
    • स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल या आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण अथवा उन्नयन करना।
    • प्रभावित आबादी के लिए प्रासंगिक अनुसंधान या अन्य सहायता को वित्तपोषित करना।
    • न्यासी बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान करना।

ट्रस्ट का संविधान

  • अध्यक्ष: प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष)।
  • पदेन ट्रस्टी
    • रक्षा मंत्री।
    • गृह मंत्री।
    • वित्त मंत्री।
  • प्रधानमंत्री के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासियों को नामित करने की शक्ति है।
  • सभी ट्रस्टी नि:शुल्क क्षमता से कार्य करते हैं।
  • वित्त स्रोत
    • व्यक्तियों एवं संगठनों से स्वैच्छिक योगदान।
    • FCRA के अंतर्गत विदेशी अंशदान (अलग विदेशी अंशदान खाता का प्रावधान)।
    • सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं।
  • आयकर लाभ
    • दान 80G लाभ (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100% छूट) प्रावधान के लिए योग्य है।
    • कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत योगदान CSR व्यय के रूप में योग्य है।

महत्त्व

  • आपातकालीन प्रतिक्रिया: COVID-19 महामारी जैसे संकट के दौरान संसाधन जुटाने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है।
  • पारदर्शिता: नियमित रूप से ऑडिट किए गए खाते सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
  • वैश्विक अंशदान: पीएम केयर्स फंड को भी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत छूट मिली हुई है और विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। यह पीएम केयर्स फंड को विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान और योगदान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।
  • कर एवं CSR लाभ: सार्वजनिक एवं कॉरपोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

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