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Lokesh Pal
October 24, 2025 02:11
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समान अवसर नीति तैयार करने हेतु छह-सदस्यीय समिति का गठन किया है।
अनुच्छेद-142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने एक समयबद्ध सुधार योजना का आदेश दिया:
1. संस्थागत तंत्र: हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को अनिवार्य रूप से ये कार्य करने होंगे—
2. प्रवर्तन एवं शिकायत निवारण
3. कार्यान्वयन की समय सीमा: निर्णय की तिथि से तीन महीने के भीतर पूर्ण अनुपालन आवश्यक है।
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