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Lokesh Pal
July 30, 2025 03:12
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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 मुख्य रूप से बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है।
किशोरों में विशेषतः यौन अपराधों और उनके दुष्परिणामों को लेकर कानूनी जागरूकता बढ़ाना अनिवार्य है। यदि सामान्य किशोर व्यवहार, जिसमें आपसी सहमति होती है, को अपराध घोषित कर दिया जाए, तो यह दृष्टिकोण न केवल असंतुलित है, बल्कि वास्तविक शोषणकारी अपराधों से सुरक्षा के उद्देश्य को भी कमजोर करता है।
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