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Samsul Ansari December 21, 2023 12:35 218 0
संदर्भ
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तनावग्रस्त ऋणों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और अन्य ऋणदाताओं को वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) की किसी भी योजना में निवेश नहीं करने का निर्देश दिया है क्योंकि यह एक देनदार कंपनी में ‘डाउनस्ट्रीम’ निवेश के समान है।
संबंधित तथ्य
RBI के निर्देश
प्रक्रिया
REs अपने उधारकर्ता को धन उपलब्ध कराने के लिए एक AIF संरचना का निर्माण करता है, जिसके NPA बनने की संभावना होती है। अन्य निवेशकों के साथ RE द्वारा बनाया गया AIF, तनावग्रस्त कंपनी में निवेश करता है और ऋणदाता को चुकाने के लिए उसी पैसे का उपयोग करता है।
RBI के अन्य निर्देश
RBI के निर्देशों का उद्देश्य
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