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AIF में निवेश करने वाले ऋणदाताओं के लिए सख्त नियम (RBI tightens norms for lenders investing in AIFs)

Samsul Ansari December 21, 2023 12:35 218 0

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तनावग्रस्त ऋणों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और अन्य ऋणदाताओं को वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) की किसी भी योजना में निवेश नहीं करने का निर्देश दिया है क्योंकि यह एक देनदार कंपनी में ‘डाउनस्ट्रीम’ निवेश के समान है।

संबंधित तथ्य

RBI के निर्देश

  • RBI के अनुसार, यह ऋणों की ‘एवरग्रीनिंग’ के समान प्रक्रिया है, जिसके तहत एक ऋणदाता उसी उधारकर्ता को अधिक ऋण देकर उस ऋण को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है, जो डिफॉल्ट के कगार पर है या डिफॉल्ट की स्थिति में है। ऋणों की ‘एवरग्रीनिंग’ प्रक्रिया आमतौर पर किसी बैंक के लिए एक अस्थायी समाधान होती है।
  • विनियमित संस्थाएँ (RE) अपने नियमित निवेश संचालन के हिस्से के रूप में AIF की इकाइयों में निवेश करती हैं। RBI ने कहा है कि AIF से जुड़ी REs के कुछ लेनदेन नियामक चिंताओं को बढ़ाते हैं।
  • वैकल्पिक निवेश कोष (AIF): AIF का अर्थ है भारत में स्थापित या निगमित कोई भी कोष जो निजी तौर पर निवेश एकत्रित करने का एक माध्यम है और जो अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु परिष्कृत निवेशकों, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।
    • 19 दिसंबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत 1,220 AIF पंजीकृत थे। सेबी द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार, AIF द्वारा जुटाई गई कुल निवेश प्रतिबद्धता 30 जून, 2023 तक 8.44 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि जून 2022 के अंत तक यह 6.94 लाख करोड़ रुपये थी। जून 2023 की तिमाही के अंत तक AIF द्वारा जुटाई गई कुल धनराशि 3.74 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें से 3.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश पहली तिमाही के अंत तक किया गया था।

प्रक्रिया

REs अपने उधारकर्ता को धन उपलब्ध कराने के लिए एक AIF संरचना का निर्माण करता है, जिसके NPA बनने की संभावना होती है। अन्य निवेशकों के साथ RE द्वारा बनाया गया AIF, तनावग्रस्त कंपनी में निवेश करता है और ऋणदाता को चुकाने के लिए उसी पैसे का उपयोग करता है।

RBI के अन्य निर्देश

  • यदि कोई AIF योजना, जिसमें RE पहले से ही एक निवेशक है, ऐसी किसी देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश करता है, तो RE को AIF द्वारा ऐसे डाउनस्ट्रीम निवेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर योजना में अपना निवेश समाप्त करना होगा। 
  • यदि RE निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निवेश को समाप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे निवेश पर 100% ‘प्रोवीज़निंग’ करनी होगी।

RBI के निर्देशों का उद्देश्य

  • RBI के निर्देशों का उद्देश्य अग्रिमों के पुनर्गठन और NPA की घोषणा से संबंधित दिशा-निर्देशों को दरकिनार करने के लिए AIF के तहत अतिरिक्त उधार ली गई धनराशि के गलत उपयोग की खामियों को दूर करना है।
  • ऐसे बकाया ऋण पर 100% ‘प्रोवीजनिंग’ करने की बाध्यता लेनदेन में ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाएगी।

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