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मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रतिबंधों में राज्यपाल की भूमिका

Lokesh Pal August 22, 2024 06:02 77 0

संदर्भ

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध MUDA घोटाले की जाँच के लिए राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर ‘शीघ्र कार्रवाई’ पर अगली सुनवाई की तारीख 29 अगस्त तक रोक लगा दी है।

संबंधित तथ्य

  • कर्नाटक के राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 218 के तहत भ्रष्टाचार की शिकायतों पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ निजी जाँच की अनुमति दी है।
    • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) की धारा 17A: वर्ष 2018 के संशोधन के अनुसार, पद पर रहते हुए किए गए अपराधों के लिए किसी लोक सेवक के खिलाफ जाँच केवल जाँच के लिए मंजूरी मिलने के बाद ही आगे बढ़ाई जा सकती है।
      • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस को PCA की धारा 17A के तहत FIR दर्ज करने के बाद मंजूरी लेनी होती है, निजी शिकायत दर्ज करने के समय नहीं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS): पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की धारा 197 के समान, BNSS की धारा 218 जाँच एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र दायर किए जाने के बाद प्रासंगिक होती है।

  • आधार: राज्यपाल ने ‘हितों के टकराव’ के आधार पर जाँच की अनुमति दी क्योंकि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का दूसरा रूप है जो आरोपी है, इसलिए वह जाँच को कभी मंजूरी नहीं देगा। 
  • न्यायालय के समक्ष प्रश्न: न्यायालय को MUDA घोटाला मामले में यह तय करना है कि क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बिना विवेक के कारण बताओ नोटिस वापस लेने के लिए बाध्य है या मामले के तथ्य राज्यपाल के निर्णय को उचित ठहराने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं।

MUDA घोटाला मामला

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी इस योजना  (MUDA की ‘50:50’ योजना  के तहत अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि के 50% के बदले में एक विकसित इलाके में 50% भूमि देना) की अवैध लाभार्थी थीं। 
    • यह योजना मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वर्ष 2020 में उन मामलों को हल करने के लिए तैयार की जा रही है, जिनमें प्राधिकरण ने अधिग्रहण के बारे में मालिकों को सूचित किए बिना अवैध रूप से भूमि का अधिग्रहण किया था। 
    • सीएम की पत्नी को शहर में एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से अधिग्रहित 3.16 एकड़ भूमि के बदले में मैसूर में 14 आवास स्थल आवंटित किए गए थे।

क्या राज्यपाल स्वप्रेरणा से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जाँच की अनुमति दे सकते हैं?

  • संवैधानिक निर्देश: भारत के संविधान के अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यपाल अपने कार्यों के निष्पादन में, सिवाय इसके कि जब उसे अपने विवेक से अपने कार्यों का निष्पादन करने की आवश्यकता हो, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बँधा होता है।
  • मुख्यमंत्री का तर्क
    • राज्यपाल 1 अगस्त को मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव से बँधे हैं, जिसमें उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने का आग्रह किया गया है। 
    • राज्यपाल ने इसके बजाय निजी जाँच को मंजूरी दे दी, बिना यह बताए कि आरोपों की जाँच या सुनवाई की आवश्यकता क्यों है।
  • अभियोजन पक्ष का तर्क: अभियोजन पक्ष ने मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना बनाम मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक उदाहरण पर विश्वास जताया है। 
    • इस मामले में राज्यपाल ने मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों की जाँच करने की अनुमति दे दी थी, जबकि मंत्रिपरिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 
    • सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की जाँच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल की अनुमति के पक्ष में निर्णय दिया है और परिषद द्वारा अनुमति को अस्वीकार करने को तर्कहीन बताया है।

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