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Lokesh Pal
July 18, 2024 02:17
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केंद्र ने परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा सिविल सेवाओं में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जाँच करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) के तहत एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया।
अधिकारियों के परिवीक्षा काल के दौरान उनके आचरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त नियम हैं, जो सेवाओं में चयन के बाद कम-से-कम दो वर्ष तक लागू रहते हैं।
इन नैतिक चिंताओं का समाधान करना न केवल सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि सिविल सेवकों से अपेक्षित ईमानदारी और विश्वसनीयता के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए भी आवश्यक है।
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