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सर्वोच्च न्यायालय का सरकार को CIC, SICs में रिक्त पदों को भरने का निर्देश

Lokesh Pal November 28, 2024 02:52 5 0

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत शीर्ष अपीलीय निकाय, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में कुल ग्यारह स्वीकृत पदों में से आठ रिक्त हैं।

  • न्यायालय का हस्तक्षेप सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन में CIC और राज्य सूचना आयोगों (SICs) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

  • अधिनियमन और कार्यान्वयन: RTI अधिनियम जून 2005 में अधिनियमित किया गया था और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ।
  • उद्देश्य: नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों (PAs) के नियंत्रण में सूचना तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करना।
  • नोडल एजेंसी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P)।

पृष्ठभूमि

  • मानव अधिकार: सूचना के अधिकार को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा जैसे अंतरराष्ट्रीय साधनों में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 
  • राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामला, 1975: सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। 
  • एल.के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 1986: राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-19 द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। 
  • वर्ष 1990: पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने सबसे पहले RTI का विचार पेश किया। 
  • वर्ष 1994: मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) ने RTI के लिए पहला जमीनी स्तर का अभियान शुरू किया। 
  • वर्ष 1996: RTI के लिए राष्ट्रीय अभियान का गठन किया गया और RTI कानून के पहले संस्करण का मसौदा तैयार किया गया। 
  • वर्ष 1997: तमिलनाडु RTI कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना। 
  • सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002: भारत ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 पेश किया। 
    • बाद में इन सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए इसे RTI अधिनियम, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

  • स्थापना: CIC की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
  • प्रकृति: यह एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  • संरचना: CIC में शामिल हैं:
    • एक मुख्य सूचना आयुक्त। 
    • अधिकतम दस सूचना आयुक्त।
  • नियुक्ति प्रक्रिया
    • मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
    • यह सिफारिश एक समिति द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
      • प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में।
      • लोकसभा में विपक्ष का नेता।
      • प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
  • कार्यकाल और सेवा की शर्तें
    • मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया जाता है। 
    • वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आयुक्तों को पद से हटाने की विधि
    • राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं।
  • शक्तियाँ और कार्य
    • CIC, RTI अधिनियम के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
    • इसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
      • RTI के गैर-अनुपालन से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना। 
      • यदि उचित आधार मौजूद हों तो स्वप्रेरणा से जाँच करना। 
      • सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना, जैसे कि समन जारी करना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता।
    • CIC केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं से संबंधित शिकायतों तथा अपीलों पर विचार करता है।

राज्य सूचना आयोग (SIC)

  • प्रत्येक राज्य सरकार एक SICs का गठन करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    • एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC)। 
    • अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त (SIC)।
  • नियुक्ति: सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं:
    • मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे,
    • राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और
    • मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री होंगे।
  • पद से हटाना: राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकता है।

RTI अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

  • संस्थागत ढाँचा
    • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SICs) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सूचना देने से इनकार करने के संबंध में अपीलों का समाधान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। 
    • नागरिकों को उनके अनुरोध के अनुसार सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाते हैं।
  • अपील का प्रावधान 
    • विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है तथा यदि अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय संतोषजनक न हो तो द्वितीय अपील भी की जा सकती है।
  • अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार
    • अधिनियम, प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का अनुरोध करने की अनुमति देता है। 
    • धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों को औपचारिक RTI अनुरोधों को कम करने के लिए व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड बनाए रखने और सूचना की विशिष्ट श्रेणियों का सक्रिय रूप से खुलासा करने का आदेश देती है।
  • प्रयोज्यता
    • यह अधिनियम संविधान, कानून या अधिसूचनाओं द्वारा स्थापित सरकारी निकायों सहित सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। 
    • ऐसे संगठन और गैर-सरकारी संगठन जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन प्राप्त करते हैं, वे भी इसके दायरे में आते हैं।
  • छूट
    • धारा 8 कुछ छूटों को निर्दिष्ट करती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या व्यापार रहस्य से संबंधित जानकारी। 
    • RTI अधिनियम की धारा 8 के तहत अपवादों का प्रावधान
      • भारत की संप्रभुता और अखंडता
      • राज्य के सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित
      • विदेशी राज्यों के साथ संबंध
      • अपराध को बढ़ावा देना
      • धारा 8 (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्रदान करती है।
    • द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठन, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रॉ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • समय सीमा और अपील
    • सूचना अनुरोध के 30 दिनों के भीतर या यदि मामला जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। 
    • यदि नागरिकों को सूचना देने से मना कर दिया जाता है या वे PIO द्वारा दिए गए उत्तर से असंतुष्ट हैं तो वे अपील दायर कर सकते हैं।
  • क्षेत्राधिकार
    • यह अधिनियम निचली अदालतों को RTI अनुरोधों से संबंधित मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोकता है। 
    • हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद-32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहता है।

अधिनियम में संशोधन

  • RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को CIC और सूचना आयुक्तों (ICs) के कार्यकाल, वेतन और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं। 
  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 ने RTI अधिनियम के तहत सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट देने के लिए धारा 8(1)(J) में संशोधन किया।

सूचना के अधिकार का महत्त्व (RTI)

  • नागरिकों का सशक्तीकरण: RTI नागरिकों को सरकारी नीतियों, निर्णयों और गतिविधियों के बारे में सूचना तक पहुँच प्रदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।
    • यह प्राधिकारियों से प्रश्न करने तथा उन्हें जवाबदेह ठहराने में व्यक्तियों की भूमिका को मजबूत करता है।
  • पारदर्शिता को बढ़ावा: सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण (जैसा कि RTI अधिनियम की धारा 4 द्वारा अनिवार्य है) शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
    • यह सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता को न्यूनतम करता है।
  • शासन में जवाबदेही: RTI सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए अपने कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
    • यह नागरिकों को सरकारी कार्यकुशलता पर नजर रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने आचरण के प्रति जवाबदेह रहें।
  • भ्रष्टाचार से लड़ने का साधन: कदाचार और अनियमितताओं को उजागर करके, RTI भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है।
    • उदाहरण: महाराष्ट्र में आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले को उजागर करने में RTI अधिनियम ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन: नागरिकों को अपनी प्रगति को सत्यापित करने और निगरानी करने में सक्षम बनाकर, RTI सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ाता है।
    • उदाहरण: राजस्थान में मनरेगा रिकार्डों में हुई विसंगतियों को उजागर करने के लिए RTI  का उपयोग किया गया।
  • लोकतंत्र को मजबूत बनाना: RTI नागरिकों को जागरूक कर लोकतंत्र में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देता है।
    • यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।
  • बेहतर रिकॉर्ड रखने को प्रोत्साहन: सूचना प्रदान करने या प्रकट करने का दायित्व सार्वजनिक प्राधिकारियों को व्यवस्थित एवं कुशलतापूर्वक अभिलेख बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाना: पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार और उसके नागरिकों के मध्य विश्वास को बढ़ावा देती है।
  • मौलिक अधिकारों की रक्षा: RTI आवश्यक जानकारी तक पहुँच को सक्षम करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19 (1) (ए)) जैसे मौलिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है। 
  • सुशासन को बढ़ावा देना: RTI जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देकर सुशासन के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है।

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

  • कार्यात्मक चुनौतियाँ
    • सूचना आयोगों में रिक्तियांँ: कई केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों (CICs और SICs) में कर्मचारियों की कमी है तथा मुख्य सूचना आयुक्तों सहित कई पद रिक्त हैं।
      • अक्टूबर 2024 तक, भारत में 29 राज्य सूचना आयोगों (SICs) में से सात में रिक्तियों के कारण निष्क्रिय या उनमें कर्मचारियों की कमी थी।
    • अपीलों और शिकायतों के लंबित मामलें: 30 जून तक सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिसके कारण शिकायत निवारण में काफी देरी होती है।
      • कुछ राज्य सूचना आयोग मामलों के निपटान में एक वर्ष से अधिक समय लगा देते हैं, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
    • अपर्याप्त लिंग प्रतिनिधित्व: वर्ष 2005 से अब तक सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ रही हैं, जो लिंग असंतुलन को उजागर करता है।
  • संरचनात्मक चुनौतियाँ
    • सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में अस्पष्टता: पीएम केयर्स फंड जैसी कुछ संस्थाओं को यह दावा करके RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है कि वे सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं। 
    • धारा 8 के तहत छूट: राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे कारणों से दी गई छूट का प्रायः सूचना देने से इनकार करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। 
    • संशोधनों के माध्यम से कमजोर करना: RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति दी, जो संभावित रूप से उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। 
    • डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी: अभिलेखों का डिजिटलीकरण अपर्याप्त है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे सूचना की कुशल पुनर्प्राप्ति और प्रसार में बाधा आती है।
  • प्रक्रियागत चुनौतियाँ
    • नौकरशाही संबंधी प्रतिरोध: सार्वजनिक अधिकारी प्रायः स्वयं को जाँच से बचाने या अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक रहते हैं।
    • राजनीतिक दलों द्वारा गैर-अनुपालन: RTI अधिनियम के दायरे में लाए जाने के बावजूद, प्रमुख राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं।
    • अपर्याप्त रिकॉर्ड रखरखाव: सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा खराब रिकॉर्ड रखने से जानकारी प्राप्त करना और कुशलतापूर्वक प्रदान करना जटिल हो जाता है।
    • सूचना प्रदान करने में देरी: हालाँकि अधिनियम में 30 दिनों (या जीवन अथवा स्वतंत्रता के मामलों के लिए 48 घंटे) के भीतर जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया है, अक्षमता या जवाबदेही की कमी के कारण देरी सामान्य है।
  • जागरूकता और सुरक्षा 
    • जागरूकता और शिक्षा का अभाव: कई नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, RTI अधिनियम के तहत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इसका कम उपयोग हो रहा है। 
    • RTI कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने वाले कार्यकर्ताओं को धमकियों, उत्पीड़न और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है। 
      • सूचना माँगने के लिए प्रतिशोध में कई RTI कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है या उनकी हत्या कर दी गई है। 
    • व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का कमजोर होना: व्हिसलब्लोअर सुरक्षा अधिनियम, 2014 में RTI कार्यकर्ताओं सहित गलत कामों को उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधानों का अभाव है।

भारत में RTI के लिए आगे की राह

  • रिक्तियों को भरना: लंबित मामलों को कम करने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए CIC और SICs में समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
  • द्वितीय ARC की सिफारिशें
    • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने अपनी रिपोर्ट “सूचना का अधिकार – सुशासन की मास्टर कुंजी” में RTI कार्यान्वयन की निगरानी, ​​इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने और RTI के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC) की स्थापना की सिफारिश की। 
    • इसने राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को जागरूकता अभियान सौंपने और RTI के समुचित संचालन के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की भी सिफारिश की।
    • इसके अतिरिक्त, इसने RTI प्रक्रिया की समग्र दक्षता में सुधार के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए उचित रिकॉर्ड रखने और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
  • जागरूकता बढ़ाना: विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
  • RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा: मुखबिरों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र लागू करना।
  • मुखबिरों की सुरक्षा अधिनियम को मजबूत बनाना: मुखबिरों और RTI कार्यकर्ताओं को धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा से बचाने के लिए कड़े प्रावधान और प्रवर्तन तंत्र लागू करना।
  • रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार: रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और बेहतर रिकॉर्ड रखरखाव और पुनर्प्राप्ति के लिए PIO को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • सूचना आयुक्तों का स्वतंत्र कामकाज: राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से उन्हें बचाकर सूचना आयोगों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए RTI अधिनियम में संशोधन करना।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। हालाँकि, रिक्तियों, देरी, प्रक्रियात्मक अक्षमताओं और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करना एक खुली और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक है।

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