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मतदाताओं की विशेष श्रेणियाँ, एवं मतदान के तरीके

Lokesh Pal May 29, 2024 04:04 203 0

संदर्भ

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न मतदाता श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान एवं वैकल्पिक मतदान विधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

पोस्टल बैलेट के बारे में

  • परिचय: पोस्टल बैलेट उन मतदाताओं को दूर से मतदान करने की अनुमति देता है, जो मतदान केंद्रों पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, जैसा कि RPA की धारा 60 में निर्दिष्ट है। यह पद्धति सामान्य मतदान से तीन प्रकार से भिन्न है।
    • मतदान, मतदान केंद्र के बाहर होता है।
    • यह EVM के बिना होता है। (EDC मतदाता एक अपवाद हैं।)
    • निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान तिथि से पहले मतदान होता है।
  • डाक मतपत्र के लिए पात्रता: चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के हकदार हैं:-
    • विशेष मतदाता: RPA की धारा 20(4) के तहत घोषित पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्ति आदि एवं उनके पति या पत्नी शामिल हैं।
    • सेवा मतदाता: भारतीय सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों के सदस्य, अपने राज्य के बाहर सेवारत एक सशस्त्र राज्य पुलिस सदस्य या विदेश में तैनात एक सरकारी कर्मचारी एवं उनके साथ रहने वाले उनके पति या पत्नी।
    • चुनाव ड्यूटी पर मतदाता: इसमें आयोग के सभी पर्यवेक्षक, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं एजेंट, पुलिस कर्मी तथा मतदान के दिन आधिकारिक कार्य सौंपे गए लोक सेवक शामिल हैं।
      • निजी व्यक्ति एवं गैर-सरकारी कर्मचारी, जैसे वीडियोग्राफर, नियंत्रण कक्ष कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, हेल्पलाइन कर्मचारी इत्यादि भी शामिल हैं।
    • निवारक हिरासत के तहत मतदाता: चुनाव अवधि के दौरान निवारक हिरासत आदेशों के तहत रखे गए व्यक्ति।
    • RPA, 1951 की धारा 60 (C) के तहत अनुपस्थित मतदाता: वर्ष 2019 में, चुनाव आयोग ने ‘अनुपस्थित मतदाता’ श्रेणी बनाई। 
      • इसमें 85+ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक (AVSC), कम-से-कम 40% विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति (AVPD), कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति (AVCO), एवं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति (AVES) शामिल हैं। 
      • AVES में मतदान के दिन ड्यूटी कर्मी के रूप प्रमाणित अधिकारी शामिल हैं, लेकिन वे चुनाव ड्यूटी से संबंधित नहीं हैं। इनमें रेलवे, दूरसंचार, विद्युत, स्वास्थ्य, यातायात, विमानन, अग्निशमन सेवाएँ, मतदान के दिन कवरेज के लिए ECI द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी आदि शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित डाक मतपत्र प्रणाली 

(Electronically Transmitted Postal Ballot System- ETPBS)

  • परिचय: ETPBS में एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए एन्क्रिप्टेड मतपत्र की सुविधा है। जबकि मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है, मतदाता अपने पूर्ण मतपत्र डाक के माध्यम से बिना किसी शुल्क के लौटा देते हैं।
    • वर्ष 2016 में, सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) शुरू करने के लिए नियम 23 में संशोधन किया गया, जिससे डाक मतपत्रों की डिलीवरी में तेजी आई।
  • प्रक्रिया: इस प्रणाली के तहत, पंजीकृत सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं। वे ETPB डाउनलोड कर सकते हैं, इसे घोषणा-पत्र के साथ भर सकते हैं एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को मेल कर सकते हैं। 
    • मेल में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापित घोषणा-पत्र शामिल होना चाहिए।

सुविधा केंद्र (Facilitation Centres)

  • सुविधा केंद्रों पर अनिवार्य मतदान: वर्ष 2022 में प्रस्तुत किया गया नियम 18A, चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को डाक मतपत्रों का उपयोग करके निर्दिष्ट सुविधा केंद्रों पर मतदान करने का आदेश देता है।
    •  पहले, ये मतदाता अपने मत-पत्र घर ले जा सकते थे, जिससे अनुचित प्रभाव का खतरा रहता था।
  • सुविधा केंद्रों का स्थान: ये केंद्र प्रशिक्षण स्थलों एवं निर्दिष्ट कार्यालयों में स्थित हैं तथा चुनाव से पहले संचालित होते हैं। 
  • डाक मतपत्रों का सुरक्षित भंडारण: मतदान प्रक्रिया, जिसकी वीडियोग्राफी की जाती है, में स्टील ट्रंक में वोट डालना शामिल है। मतदान के बाद डाक मतपत्रों को लेबल लगे सूती थैलों में रखकर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है।
  • AVES के लिए डाक मतदान केंद्र: आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं (AVES) द्वारा मतदान की सुविधा के लिए डाक मतदान केंद्र (Postal Voting Centre- PVC) के लिए एक उपयुक्त स्थान एवं कमरे की पहचान की गई है। 
    • ये मतदाता अपने डाक मतपत्र जारी करवाने के लिए निर्धारित तीन दिनों में से किसी भी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आ सकते हैं एवं वोट डाल सकते हैं।
  • चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिसूचना: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इन केंद्रों के स्थान एवं कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जाता है तथा वे पर्यवेक्षकों को भेज सकते हैं, जिन्हें डाक मतपत्र रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने एवं एक प्रति प्राप्त करने की अनुमति होती है।

गृह मतदान की प्रक्रिया

  • फॉर्म 12D की डिलीवरी: 85 वर्ष से अधिक उम्र के अनुपस्थित मतदाताओं (AVSC), PwD (AVPD) एवं AVCO के लिए, बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) फॉर्म 12D वितरित करते हैं तथा अनिवार्य रूप से उनसे पावती प्राप्त करते हैं।
  • संग्रह प्रक्रिया: यदि मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है, तो BLO चुनाव की अधिसूचना के पाँच दिनों के भीतर घर पर मतदान के लिए फॉर्म एकत्र कर लेता है।
  • होम वोटिंग विजिट के लिए अधिसूचना प्रक्रिया: होम वोटिंग के लिए, दो मतदान अधिकारियों, एक पुलिस सुरक्षा अधिकारी, एक माइक्रो-ऑब्जर्वर एवं एक वीडियोग्राफर की टीमें बनाई जाती है। 
    • मतदाताओं को SMS, पोस्ट या BLO के माध्यम से यात्राओं की सूचना दी जाती है; यदि कोई मतदाता दो प्रयासों के बाद भी अनुपलब्ध है, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
  • उम्मीदवारों एवं मीडिया द्वारा अवलोकन: उम्मीदवारों, उनके एजेंटों एवं मीडिया कर्मियों को कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जाता है तथा वे प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकते हैं। सभी दौरे मतदान से एक दिन पहले पूरे हो जाते हैं। 

एक अलग मतदान केंद्र में मतदान

  • चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र (EDC) जारी करना: मान लीजिए कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक व्यक्ति को उसी निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहाँ वह मतदाता के रूप में नामांकित है। 
    • उस स्थिति में, रिटर्निंग ऑफिसर आवेदक को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (EDC) जारी कर सकता है। 
  • EDC धारकों के लिए मतदान प्रक्रिया: यह उन्हें EVM के माध्यम से उस मतदान केंद्र पर मतदान करने का अधिकार देता है, जहाँ वे ड्यूटी पर हैं, जो कि वह स्टेशन नहीं है, जहाँ उन्हें मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है क्योंकि उन्हें यादृच्छिक के माध्यम से प्रतिनियुक्त किया गया है।
    •  हालाँकि, यदि वे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं, तो वे केवल डाक मतपत्र के हकदार हैं।

प्रॉक्सी वोटिंग (Proxy Voting)

  • प्रॉक्सी मतदाता बनने की पात्रता: सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों में सेवा मतदाता प्रॉक्सी या डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। 
    • जो लोग प्रॉक्सी वोटिंग पद्धति चुनते हैं, उन्हें ‘वर्गीकृत सेवा मतदाता’ (Classified Service Voters- CSVs) के रूप में जाना जाता है।
  • प्रॉक्सी वोटिंग प्रक्रिया: उन्हें एक स्थानीय निवासी को अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करना होगा। प्रॉक्सी वोट निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर डाले जाते हैं एवं प्रॉक्सी वोटिंग का संकेत देने के लिए उनकी बायीं मध्यमा अँगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती है।

सहायक मतदान (Assisted Voting)

  • सहायता प्राप्त मतदान की प्रक्रिया: मान लीजिए कि कोई मतदाता अंधेपन या अन्य दिव्यांगता के कारण मतदान करने में असमर्थ है।
    •  उस स्थिति में, पीठासीन अधिकारी उन्हें अपनी ओर से वोट रिकॉर्ड करने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के एक साथी को मतदान केंद्र में लाने की अनुमति दे सकता है। 
    • ऐसे मामलों में साथी की दाहिनी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाती है।

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