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Lokesh Pal September 06, 2024 12:51 108 0
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 [Aparajita Woman and Child (West Bengal Criminal Laws Amendment) Bill, 2024] अर्थात् अपराजिता विधेयक (Aparajita Bill) पारित कर दिया है।
कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ‘अपराजिता’ विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-254(2) के तहत राज्य ऐसा कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल अपराजिता विधेयक, आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और महाराष्ट्र शक्ति विधेयक की तुलना करने वाली तालिका:
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा कड़े कानून लागू करने के लिए उठाए गए कदम महत्त्त्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक प्रभाव दर्शाते हैं:-
इन बहुआयामी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत न केवल सख्त कानूनों की ओर बढ़ सकता है, बल्कि एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकता है, जहाँ दुष्कर्म और यौन हिंसा को व्यवस्थित रूप से रोका जा सके और न्याय प्रभावी तथा मानवीय तरीके से प्रदान किया जा सके।
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