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Lokesh Pal April 02, 2024 06:01 206 0
सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना को अमान्य कर दिया।
पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 2020 में सड़क और रेलवे जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए साधारण मृदा के निष्कर्षण को पर्यावरणीय मंजूरी (EC) की आवश्यकता से छूट प्रदान की।
पृष्ठभूमि: सितंबर 2006 में, पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी (EC) की आवश्यकता वाली गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की।
वर्ष 2020 की छूट: मार्च 2020 में एक तीसरी अधिसूचना में सड़कों और पाइपलाइनों जैसी “रैखिक परियोजनाओं के लिए सामान्य मृदा की निकासी या सोर्सिंग अथवा उधार लेना” को शामिल करने के लिए छूट बढ़ा दी गई।
पर्यावरण संरक्षण (EP) अधिनियम के तहत इसी तरह की छूट को पहले कानूनी जाँच का सामना करना पड़ा था।
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