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अनुच्छेद-200 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Lokesh Pal February 12, 2025 03:02 9 0

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद-200 के अनुसार, राज्यपाल को राज्य सरकार को विधेयक पर मंजूरी न देने के कारणों की जानकारी देनी होगी।

संबंधित तथ्य

  • तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्यपाल आर. एन. रवि के विधेयकों को मंजूरी न देने और कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले को चुनौती दी। 
  • अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि राज्यपाल को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधेयक UGC विनियमों के साथ विरोधाभासी है। 
  • अटॉर्नी जनरल ने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अपवाद मौजूद हैं जहाँ राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवेकाधीन शक्तियाँ संविधान के मुख्य प्रावधानों को समाप्त नहीं कर सकती हैं।

विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ

  • अनुच्छेद-200: विधेयकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की भूमिका
  • जब किसी राज्य की विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:
    • स्वीकृति देना: राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे वह कानून बन जाएगा। 
    • स्वीकृति न देना: राज्यपाल विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं, जिससे वह प्रभावी रूप से अस्वीकृत हो जाएगा। 
    • पुनर्विचार के लिए वापस करना: राज्यपाल विधेयक को सुझाए गए संशोधनों के साथ विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। (सिवाय इसके कि जब इसे दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित कर दिया गया हो या यह धन विधेयक हो)।
      • यदि विधानमंडल विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी।
    • राष्ट्रपति को संदर्भित करना: राज्यपाल विधेयक को अग्रिम विचार के लिए राष्ट्रपति को भेज सकता है।
  • अनुच्छेद-201: आरक्षित विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका।
  • जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है, तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:
    • स्वीकृति देना: इस स्थिति में विधेयक कानून बन जाता है।
    • स्वीकृति न देना: इस स्थिति में विधेयक प्रभावी रूप से अस्वीकृत हो जाता है।
    • पुनर्विचार के लिए वापस करना
      • राष्ट्रपति विधेयक को संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं।
      • यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देने की कोई बाध्यता नहीं है।

राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करने की परिस्थितियाँ

  • राज्यपाल को विधेयक को सुरक्षित रखना आवश्यक है यदि: इससे राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो।
  • इसके अतिरिक्त, राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रखने का विकल्प चुन सकते हैं यदि:
    • संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
    • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के साथ टकराव करता है।
    • व्यापक राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।
    • इसका राष्ट्रीय महत्त्व बहुत अधिक है।
    • संविधान के अनुच्छेद-31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ 

  • अनुच्छेद-163: विशिष्ट परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे:
    • जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
    • अविश्वास प्रस्ताव के समय कार्य करना।
  • अनुच्छेद-356: यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की अनुमति देता है।

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