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सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनावी जीत पर सवाल उठाए

Lokesh Pal April 26, 2025 02:16 15 0

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जाँच कर रहा है कि क्या चुनाव में अकेले उम्मीदवार के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य होना चाहिए।

निर्विरोध चुनाव के बारे में

  • भारत के निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए कहा है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो उस उम्मीदवार को नामांकन वापस लेने के अंतिम घंटे के तुरंत बाद विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए।
    • ऐसे मामलों में मतदान की आवश्यकता नहीं है।
  • निर्विरोध चुनाव के उदाहरण: चुनाव आयोग ने कहा था कि केवल नौ ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ चुनाव निर्विरोध हुए।
  • निर्विरोध चुनाव की स्थिति
    • जब अन्य सभी उम्मीदवार या तो स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस ले लेते हैं अथवा 
    • अन्य उम्मीदवारों के नामांकन जाँच प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिए जाते हैं।
      • परिणामस्वरूप, केवल एक उम्मीदवार बचता है और चुनाव बिना मतदान के समाप्त हो जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि

  • याचिकाकर्ता: यह मामला लीगल सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर किया गया था।
  • मामला: याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 53 (2) को चुनौती दी है, जो निर्विरोध चुनावों (मतदान कराए बिना) में उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करती है।
  • कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही स्थिति दुर्लभ हो, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

प्रमुख न्यायिक टिप्पणियाँ

  • बहुमत द्वारा लोकतंत्र: संविधान गतिशील है और बहुमत द्वारा लोकतंत्र के विचार पर आधारित है और यहाँ तक ​​कि एक अकेले उम्मीदवार को भी मतदाताओं से बुनियादी जनादेश प्राप्त करना चाहिए।
    • एक अकेले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वोट शेयर (10%, 15% या अन्यथा) अनिवार्य करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक प्रगतिशील कदम होगा।
  • निर्विरोध चुनावों में मतदाता: निर्विरोध चुनावों के मामले में, मतदाता असहाय होते हैं और अपनी पसंद व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करता है।
  • NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं) की भूमिका: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 53(2) मतदाताओं को केवल एक उम्मीदवार होने पर “उपर्युक्त में से कोई नहीं” (नोटा) विकल्प चुनने से रोकती है।
    • चूँकि नोटा मतदाता की इच्छा को व्यक्त करता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जब कोई अकेला उम्मीदवार बिना किसी वास्तविक मतदान के खड़ा होता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह किसी प्रावधान को खत्म करने की माँग नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्र और भारत के चुनाव आयोग से प्रस्ताव की गंभीरता से जाँच करने को कहा है।

चुनाव लड़ने के लिए नामांकन प्रक्रिया

  • नामांकन आवश्यकताओं के लिए कानूनी आधार
    • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 33 वैध नामांकन पत्र दाखिल करने की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है।
    • इसी अधिनियम की धारा 36 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा नामांकन की जाँच को नियंत्रित करती है।
  • चुनाव लड़ने की पात्रता
    • लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को मतदाता होना चाहिए और उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
    • अन्य शर्तों के अधीन, कोई भी उम्मीदवार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।
  • नामांकन के लिए प्रस्तावक
    • प्रस्तावकों को उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, जहाँ से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।
    • मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (राष्ट्रीय या राज्य) के उम्मीदवारों के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता है।
    • स्वतंत्र उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए दस प्रस्तावकों की आवश्यकता है।
  • एक से अधिक नामांकन दाखिल करना
    • एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रस्तावक सेट होंगे।
    • इस प्रावधान में लचीलापन दिया गया है, यानी अगर एक सेट अमान्य है, तो दूसरा सेट भी स्वीकार किया जा सकता है।
  • नामांकन पत्रों की जाँच 
    • धारा 36 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर दाखिल किए गए सभी नामांकन पत्रों की जाँच करता है।
    • रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी नामांकन को किसी ऐसे दोष के लिए खारिज नहीं करेगा जो पर्याप्त नहीं है।
    • हालाँकि, अगर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं पाए जाते हैं तो नामांकन खारिज किया जा सकता है।

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