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Lokesh Pal
November 22, 2025 02:41
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हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने न्यायालय की स्थापना के बाद से 16वें राष्ट्रपति के संदर्भ में सलाहकारी राय प्रदान की।
1. अनुच्छेद-200 के अंतर्गत राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प: राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से स्वीकृत केवल तीन विकल्प हैं:
2. क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है?
3. क्या अनुच्छेद-200 और 201 के तहत संवैधानिक विवेकाधिकार न्यायोचित है?
4.क्या अनुच्छेद-361, अनुच्छेद-200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?
5. क्या अनुच्छेद-200 के तहत समय-सीमाएँ निर्धारित की जा सकती हैं?
6. क्या अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
7. क्या अनुच्छेद-201 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति समय-सीमाओं से आबद्ध हो सकते हैं?
8. क्या राष्ट्रपति को किसी विधेयक को सुरक्षित रखने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है?
9. क्या अनुच्छेद-200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हो सकते हैं?
10. क्या राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा/उनके संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और आदेशों को अनुच्छेद-142 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है?
11. क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत राज्यपाल की अनुमति के बिना लागू माना जाएगा?
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