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Lokesh Pal
April 07, 2026 02:00
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भारत का संविधान प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर कोई औपचारिक सीमा निर्धारित नहीं करता है, जिससे लोकसभा के विश्वास के आधार पर पद पर बने रहने की अनुमति मिलती है।


भारत ने संसद, राजनीतिक दलों और जवाबदेही तंत्रों पर विश्वास करते हुए प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर दिया ताकि कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। चूँकि ये तंत्र कमजोर हो गए हैं, इसलिए लंबे कार्यकाल से सत्ता का केंद्रीकरण और असंतुलन का खतरा है। असली चुनौती संस्थागत नियंत्रणों को बहाल करना या नए सुरक्षा उपाय तैयार करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सत्ता जवाबदेह, सीमित और प्रतिस्पर्द्धी बनी रहे।
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