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लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

Lokesh Pal June 24, 2024 04:54 260 0

संदर्भ 

हाल ही में केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को अधिसूचित किया, जो 21 जून, 2024 से प्रभावी हो गया है।

लोक परीक्षा विधेयक 2024 की पृष्ठभूमि

  • NEET-UG 2024 परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक होने के आरोप लगे और 1,500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
    • 4 जून, 2024 को घोषित परिणामों के बाद विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं।
  • इसी प्रकार, प्रश्न-पत्र लीक होने की रिपोर्ट के बाद UGC-NET परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दी गई।
  • आँकड़ों का अनुमान (Data Estimates): एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2016 और 2023 के बीच देश में प्रश्न-पत्र लीक के 70 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिससे 1.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए।
    • आँकड़ों के अनुसार, पेपर लीक के कारण वर्ष 2018 से फरवरी 2023 के बीच राजस्थान में कम-से-कम 12 भर्ती परीक्षाएँ रद्द कर दी गई।

लोक परीक्षा विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान

इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं में “अनुचित साधनों” के प्रयोग को रोकना तथा परीक्षा प्रणाली में “अधिक पारदर्शिता (Greater Transparency), निष्पक्षता और विश्वसनीयता (Fairness and Credibility)” लाना है।

  • लोक परीक्षाओं की परिभाषा: लोक परीक्षाओं से तात्पर्य लोक परीक्षा विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी लोक परीक्षा  प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी परीक्षा से है।
    • इस अनुसूची में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) शामिल हैं।
  • अभ्यर्थियों का बहिष्कार (Exclusion of candidates): लोक परीक्षाओं के वास्तविक उम्मीदवारों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इस अधिनियम के तहत दोषी उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जाएगा; इसके बजाय, संबंधित लोक परीक्षा  प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
  • अनुचित साधनों की व्यापक परिभाषा (Broad Definition of Unfair Means): इस विधेयक का अधिनियम-15 कार्यों को परिभाषित करता है, जो “मौद्रिक या गलत लाभ के लिए (for monetary or wrongful gain)” लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को शामिल करते हैं।
    • इनमें प्रश्न-पत्र या उत्तरकुंजी लीक करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थियों की सहायता करना, जानबूझकर नियमों या मानकों का उल्लंघन करना, कंप्यूटर नेटवर्क अथवा संसाधनों से छेड़छाड़ करना, फर्जी वेबसाइट बनाना आदि शामिल हैं।
  • संज्ञेय अपराध (Cognisable Offence): अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होंगे।
    • इसके परिणामस्वरूप, बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है तथा जमानत अधिकार के रूप में नहीं दी जाती।
    •  इसके बजाय, मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं।
  • संगठित अपराध (Organised Crime): अधिनियम की धारा 11 संगठित अपराध से संबंधित है, जिसमें 5 से 10 वर्ष का कारावास हो सकता है और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
    • यदि कोई संस्था संगठित अपराध में संलिप्त (involved) पाई जाती है तो उसकी संपत्ति सरकार द्वारा कुर्क और जब्त की जा सकेगी।
  • उल्लंघन के लिए सजा: तीन से पाँच वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। अगर दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कारावास का दंड दिया जाएगा।
    • परीक्षा आयोजित करने वालों पर अन्य दंडों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • जाँच प्राधिकरण: यह अधिनियम केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी मामले को आवश्यकतानुसार केंद्रीय जाँच एजेंसी को भेजने का अधिकार देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले का शीघ्रतापूर्वक तथा समुचित तत्परता के साथ निपटारा किया जाए।
  • लोक परीक्षाओं पर राष्ट्रीय तकनीकी समिति: विधेयक में कंप्यूटरीकृत परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।
    • यह समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने, मजबूत आईटी सुरक्षा प्रणाली बनाने, परीक्षा केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने और परीक्षा आयोजित करने में उपयोग किए जाने वाले आईटी तथा भौतिक बुनियादी ढाँचे के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगी।
  • लोक सेवक का पदनाम: अधिनियम में लोक परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों को लोक सेवक के रूप में नामित किया गया है ताकि प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
    • परिणामस्वरूप, प्राधिकरण के सेवा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी दोषी लोक सेवक के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता

  • ठोस कानून का अभाव (Lack of Substantive Law): वर्तमान में कोई भी विशिष्ट कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए लोक परीक्षाएँ आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार या अपराधों से निपटने के लिए नहीं है।
  • अनुचित प्रथाओं का अस्तित्व: लोक परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण परीक्षा में देरी होती है और परीक्षाएँ रद्द हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  • पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना: लोक परीक्षा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों के वास्तविक प्रयासों को उचित पुरस्कार मिले।

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