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तीन जन सुरक्षा योजनाएँ – PMSBY, PMJJBY और APY

Lokesh Pal May 12, 2025 03:05 15 0

संदर्भ

वर्तमान में तीन जन सुरक्षा योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हुए 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

  • ये तीन योजनाएँ हैं- 
    • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
    • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और,
    • अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY) 
  • ये योजनाएँ 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गईं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-PMSBY) के बारे में

  • मई 2015 में शुरू की गई PMSBY एक वार्षिक दुर्घटना बीमा योजना है, जो प्रत्येक वर्ष अपने आप नवीनीकृत हो जाती है।
  • यह अत्यधिक किफायती प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
  • कार्यान्वयन निकाय: यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) या अन्य अनुमोदित बीमा कंपनियों के माध्यम से भाग लेने वाले बैंकों और डाकघरों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है।
  • कौन शामिल हो सकता है?
    • 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता हो, नामांकन के लिए पात्र है, बशर्ते कि वे प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति प्रदान करें।
  • कवरेज विवरण
    • बीमा राशि: दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख
    • आंशिक स्थायी दिव्यांगता के मामले में ₹1 लाख
    • वार्षिक प्रीमियम: ₹20, लिंक किए गए खाते से स्वचालित रूप से कट जाएगा।
  • प्रमुख उपलब्धियाँ (अप्रैल 2025)
    • नामांकन 51.06 करोड़ से अधिक हो गया है।
    • कुल 1,57,155 दावों को स्वीकार किया गया।
    • दावों के रूप में ₹3,121.02 करोड़ से अधिक वितरित किए गए।
    • 23.87 करोड़ महिलाओं का नामांकन हुआ।
    • प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 17.12 करोड़ खाते जुड़े।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के बारे में

  • PMSBY एक सरकारी समर्थित दुर्घटना बीमा पहल है, जो दुर्घटनाओं के कारण दिव्यांगता या मृत्यु का शिकार होने वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक नवीकरणीय कवरेज सुनिश्चित करती है।
    • वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई यह योजना सभी पात्र नागरिकों को किफायती जोखिम सुरक्षा प्रदान करती है।
  • कार्यान्वयन निकाय: यह योजना सामान्य बीमा प्रदाताओं, मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) द्वारा बैंकों और डाकघरों के सहयोग से संचालित की जाती है, जो वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं।
  • पात्रता मानदंड: 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता हो, प्रीमियम भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा से सहमत होकर PMSBY के तहत पंजीकरण करा सकता है।
  • बीमा कवरेज और प्रीमियम
    • कवरेज राशि: दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2,00,000
      • आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1,00,000
    • प्रीमियम: ₹20 प्रति वर्ष, बैंक/डाकघर खाते से सीधे काटा जाएगा।
  • प्रमुख उपलब्धियाँ (अप्रैल 2025)
    • कुल ग्राहक: 51.06 करोड़ से अधिकव्यक्ति।
    • दावा निपटान: 1,57,155 लाभार्थियों को मुआवजा प्राप्त हुआ।
    • कुल वितरित: बीमित व्यक्तियों या उनके परिवारों को ₹3,121.02 करोड़ का भुगतान किया गया।
    • महिला प्रतिभागी: लगभग 23.87 करोड़
    • लिंक किए गए PMJDY खाते: लगभग 17.12 करोड़।

अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में 

  • सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने पर केंद्रित है।
    • यह कम आय वाले व्यक्तियों के मध्य दीर्घकालिक बचत संबंधी आदतों को बढ़ावा देती है, जो आमतौर पर औपचारिक पेंशन प्रणालियों के दायरे से बाहर होते हैं।
  • कार्यान्वयन निकाय: इस योजना को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित तथा प्रबंधित किया जाता है एवं यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की संरचना के तहत कार्य करती है।
  • कौन नामांकन करा सकता है?
    • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष
    • बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए।
    • केवल गैर-आयकरदाताओं के लिए लागू।
    • चयनित आवृत्ति (मासिक/तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक) के आधार पर अंशदान स्वतः डेबिट हो जाता है।
  • पेंशन विकल्प: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ग्राहकों को उनके योगदान और प्रवेश के समय की आयु के आधार पर ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है।
  • सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ
    • सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद भी पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलती रहती है।
    • जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, संचित राशि नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है।
    • असामयिक मृत्यु की स्थिति में, जीवनसाथी योजना को जारी रखने या लाभ के साथ बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।
  • निकास नीति: स्वैच्छिक निकास की अनुमति है, बशर्ते सरकारी सह-योगदान और उस पर ब्याज की कटौती की जाए।
  • मुख्य उपलब्धियाँ (अप्रैल 2025)
    • कुल सदस्य: 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्ति
    • महिला प्रतिभागी: कुल नामांकन का लगभग 47%।

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