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उप-राष्ट्रपति चुनाव

Lokesh Pal August 22, 2025 03:59 4 0

संदर्भ

भारत के 14वें उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद NDA ने वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है।

संबंधित तथ्य

  • इंडिया ब्लॉक ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

भारत के उप-राष्ट्रपति के बारे में

  • संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-63 भारत के उप-राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है।
  • वरीयता: राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद।
  • भूमिका: भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
    • वह वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में (त्याग-पत्र, पद से हटाए जाने, मृत्यु या अनुपस्थिति के कारण) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
  • शक्तियाँ: उप-राष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता तक सीमित।
    • मतों की बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है।
    • उप-राष्ट्रपति की मृत्यु, पद से हटाए जाने या त्याग-पत्र देने की स्थिति में राज्यसभा का उप-सभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता हैं।

PW OnlyIAS विशेष

  • आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation- PR) प्रणाली: एक चुनावी प्रणाली, जिसमें प्राप्त मतों के अनुपात में पार्टियों/उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की जाती हैं, जिससे विविध समूहों का अधिक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
  • एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote- STV): एक PR पद्धति, जिसमें मतदाता वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों को रैंक करते हैं।
  • प्रत्येक दौर की गणना के अंत में, अतिरिक्त या न्यूनतम मतों को तब तक स्थानांतरित किया जाता है, जब तक कि आवश्यक उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो जाते।

उप-राष्ट्रपति का चुनाव

  • संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-68 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त स्थान को भरने के लिए चुनाव, वर्तमान उप-राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
  • पात्रता मानदंड
    • भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • न्यूनतम 35 वर्ष की आयु।
    • राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य।
    • उसे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
  • चुनाव प्रक्रिया: संविधान के अनुच्छेद-324 के अनुसार, राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अंतर्गत।
    • राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में किया जाता है।
    • यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote- STV) प्रणाली से गुप्त मतदान के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

निर्वाचक मंडल क्या है?

  • निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय, जो संविधान या कानून द्वारा निर्धारित किसी देश के राष्ट्रपति या अन्य पदाधिकारियों का औपचारिक रूप से चुनाव करता है।
  • यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को दर्शाता है, जहाँ नागरिक प्रतिनिधियों के लिए मतदान करते हैं और वे प्रतिनिधि सामूहिक रूप से पदधारी को चुनने के लिए मतदान करते हैं।

  • निर्वाचक मंडल: इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य के मत का समान मूल्य होता है।
    • इस चुनाव में राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती।
    • वर्ष 2025 में, रिक्तियों को छोड़कर, निर्वाचक मंडल में 782 सांसद होंगे।
      • लोकसभा में 543 तथा राज्यसभा में 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं।
  • उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल: भारत के उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक होता है।
    • उप-राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।
    • त्याग-पत्र, पद से हटाए जाने या मृत्यु के कारण भी पद समय से पहले रिक्त हो सकता है।
  • उप-राष्ट्रपति को हटाया जाना: भारत के उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के बहुमत (विशेष बहुमत) से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है तथा लोकसभा द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है।
    • प्रक्रिया: उप-राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
      • प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उप-राष्ट्रपति को न्यूनतम 14 दिन का नोटिस देना होगा।

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