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मतदान डेटा और फॉर्म 17C

Lokesh Pal May 24, 2024 02:41 140 0

संदर्भ

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने उच्चतम न्यायालय को कहा है कि वह फॉर्म 17C की जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है। ECI का कहना है कि उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य को जानकारी प्रदान करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, ज्ञात हो कि फॉर्म 17C में किसी एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। 

संबंधित तथ्य 

17 मई को उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से ADR की याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसमें मतदान समाप्त होते ही फॉर्म 17C की प्रतियों को चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने की माँग की गई थी।

मुद्दा के बारे में 

  • पृष्ठभूमि: गैर-लाभकारी संस्थाओं ADR और कॉमन कॉज ने वर्ष 2019 की रिट याचिका (Writ Petition) में अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें वर्ष 2019 के आम चुनावों के संबंध में मतदान डेटा में विसंगतियों का आरोप लगाया गया था।
  • भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया
    • मतों के अंतर को रेखांकित किया: चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C के रूप में प्रत्येक मतदान केंद्र में दर्ज वोटों की संख्या के वैधानिक प्रकटीकरण तथा प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त गैर-वैधानिक मतों के बीच अंतर को रेखांकित किया है। इसे वोटर टर्नआउट ऐप पर जारी किया गया है।
      • वोटर टर्नआउट ऐप एक प्रकार का मोबाइल ऐप है, जिसे देश भर के मतदाताओं के लिए ECI द्वारा देश में चुनाव के दौरान मतदान की वास्तविक समय उपलब्धता देखने के लिए शुरू किया गया है।
    • कानूनी आदेश का अभाव: भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms- ADR) 

  • नागरिक सामाजिक समूह (Civil Society Group): ADR एक नागरिक सामाजिक समूह है, जो चुनाव सुधारों के संबंध में कार्य करता है। इसकी स्थापना भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा वर्ष 1999 में की गई थी। 
  • विभिन्न हस्तक्षेप: यह समूह न्यायालय में कई याचिकाएँ दाखिल कर चुका है, जिसके कारण चुनावी कानूनों में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
    • मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने के लिए प्रेरित करना: वर्ष 1999 में इस संस्थान ने एक याचिका दायर की, जिसमें चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता और संपत्ति का खुलासा करने की माँग की गई थी। 
    • EVM में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प को शामिल करना: ADR सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने EVM में नोटा विकल्प को शामिल करने की माँग की थी, जिसके जवाब में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2013 में ऐतिहासिक फैसला  याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया। 
    • चुनावी बॉण्ड योजना को चुनौती: हाल ही में, ADR चुनावी बॉण्ड योजना को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक था, गौरतलब हो कि चुनावी बॉण्ड को फरवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

फॉर्म 17C 

  • संदर्भ: इस फॉर्म में किसी मतदान केंद्र पर दर्ज किए गए सभी वोटों का लेखा-जोखा होता है। 
    • चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules) के अनुसार, ECI को दो फॉर्म (फॉर्म 17A और 17C) रखना होता है, जिनमें मतदाताओं की संख्या और डाले गए वोटों का डेटा होता है। 
    • फॉर्म 17A का उपयोग प्रत्येक मतदाता का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है, जो मतदान केंद्र में वोट डालने आता है। 
  • नियमों का पालन
    • प्रस्तुत करना: चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49S और 56C के तहत, पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17C के भाग-1 में डाले गए वोटों का रिकार्ड दर्ज करता है और इसे मतदान समाप्ति के बाद उपस्थित प्रतिनिधि को उपलब्ध कराता है।
    • जानकारी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता: नियम 49S(2) के तहत, पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्ति के बाद उम्मीदवारों के मतदान प्रतिनिधियों को फॉर्म 17C में की एक प्रति प्रदान करना अनिवार्य है।
  • महत्त्व 
    • महत्त्वपूर्ण जानकारी: फॉर्म 17C के भाग I में महत्त्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है-
      • मतदान केंद्र में प्रयुक्त EVM की पहचान संख्या
      • मतदान केंद्र को आवंटित मतदाताओं की कुल संख्या
      • मतदाताओं के लिए रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या (फॉर्म 17A)
      • उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना वोट दर्ज नहीं करने का निर्णय लिया हो 
      • उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई
      • परीक्षण वोटों की कुल संख्या और प्रति EVM में दर्ज किए गए वोटों की संख्या
    • गिनती का परिणाम: फॉर्म 17C के भाग II में निर्धारित तिथि पर की गई गिनती के परिणाम शामिल होते हैं।
    • परिणामों का सत्यापन: फॉर्म 17C के डेटा का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा EVM गणना के साथ मिलान करके मतगणना के दिन परिणामों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। 
      • किसी भी विसंगति के मामले में इस आधार पर, संबंधित उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका भी दायर की जा सकती है।
    • पारदर्शिता की निश्चितता: पारदर्शिता के सबसे मजबूत उपाय के रूप में फॉर्म 17C की प्रतियाँ तुरंत उपस्थित मतदान प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाती हैं। परिणामस्वरूप, ECI द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने से पहले ही उम्मीदवार मतदान प्रतिशत के सटीक आँकड़ों के बारे में जानते हैं।

मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया 

  • संदर्भ: इस प्रणाली को वास्तविक समय में चुनाव संबंधी संचार एवं सुविधाओं को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिसका उपयोग मतदान के दिन किया जाता है। 
    • भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उम्मीदवारों और चुनावों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए ENCORE (Enabling Communications on Real-time Environment) को विकसित किया गया है।
  • डेटा का संकलन: चुनाव संबंधी सभी डेटा को ENCORE पोर्टल पर रिटर्निंग ऑफिसर (RO) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स (ARO) द्वारा निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होता है। 
    • ROs या AROs अपनी संबंधित विधानसभा में मतदान का संचयी प्रतिशत दर्ज करते हैं। 
  • मतदान का रिपोर्ट: मतदान समाप्त होने के बाद, यह प्रणाली निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के आधार पर विस्तृत मतदान रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देती है। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या के बजाय पुरुष, महिला और तीसरे लिंग की संख्या दर्ज होती है।
  • मतदान मॉड्यूल में उपलब्ध सुविधाएँ
    • मतदान का समयवार प्रतिशत आकलन
    • निर्धारित समय के अंत में मतदान की संख्या का प्रकाशन
    • ‘मतदान समाप्ति’ के बाद मतदान केंद्र-वार डेटा का आकलन 
    • मतदान प्रतिशत का बहुस्तरीय सत्यापन
  • महत्त्व
    • निगरानी: मतदान डेटा की निगरानी नागरिकों और मीडिया समूहों द्वारा ‘वोटर टर्नआउट ऐप’ के माध्यम से की जा सकती है। 
      • इस ऐप के माध्यम से जिला और राज्यवार मतों का प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है।
    • प्रक्रिया का सरलीकरण: यह प्रणाली प्रत्येक दो घंटे में मतों का डाटा प्रदान करती है, फलस्वरूप प्रक्रिया की सरलता और पारदर्शिता बढ़ती है। इस तरह, यह प्रणाली वास्तविक समय के चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करती है। 
      • प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वास्तविक समय में प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करने हेतु उस विधानसभा की निगरानी और पहचान करने की सुविधा उपलब्ध है।

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