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Lokesh Pal May 24, 2024 02:41 237 0
हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने उच्चतम न्यायालय को कहा है कि वह फॉर्म 17C की जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है। ECI का कहना है कि उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य को जानकारी प्रदान करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, ज्ञात हो कि फॉर्म 17C में किसी एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है।
17 मई को उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से ADR की याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसमें मतदान समाप्त होते ही फॉर्म 17C की प्रतियों को चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने की माँग की गई थी।
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