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CFR परिपत्र को वापस लेना

Lokesh Pal July 07, 2025 02:32 34 0

संदर्भ

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर आदिवासी विरोध के बाद सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resource- CFR) अधिकारों पर अपना वर्तमान परिपत्र वापस ले लिया है।

परिपत्र के बारे में

  • नोडल एजेंसी: परिपत्र में सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो परंपरागत रूप से आदिवासी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  • राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता का संदर्भ: इसने “वैज्ञानिक वन प्रबंधन” को बढ़ावा देने के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (NWPC) 2023 को लागू किया, जो संभावित रूप से समुदाय के नेतृत्व वाले वन प्रशासन को कमजोर करता है।
  • कार्यान्वयन अंतराल के साथ सलाहकार प्रकृति: विभाग ने दावा किया कि परिपत्र प्रकृति में सलाहकार था, जिसका उद्देश्य CFR अधिकारों के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दूर करना और राष्ट्रीय वन नियोजन मानकों के साथ CFR प्रबंधन को एकीकृत करना था।

सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाओं के बारे में

  • इनका निर्माण वनवासी समुदायों द्वारा किया जाना है, जिनके अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत मान्यता प्राप्त है।
  • इन योजनाओं का उद्देश्य आजीविका और वन संरक्षण के लिए वन संसाधनों का स्थायी उपयोग करना है, जिससे समुदाय को लाभ हो।
  • सामुदायिक वन संसाधन (CFR) का अर्थ है पारंपरिक सामान्य वन, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
    • इसमें गाँव की प्रथागत या पारंपरिक सीमा के भीतर की भूमि या पशुपालक समुदायों के मामले में संपूर्ण परिदृश्य का मौसमी उपयोग भी शामिल है।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

  • सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत प्रदान किए जाते हैं।
  • यह सामुदायिक वन संसाधन की “सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन” के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।
  • यह समुदाय को अपने और दूसरों के लिए वन उपयोग के नियम बनाने और इस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अनुमति देता है।
  • सामुदायिक अधिकारों के साथ-साथ CFR अधिकार, जिसमें निस्तार अधिकार और गैर-काष्ठ आधारित वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं।
  • ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र: ये अधिकार ग्राम सभा को वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं।

परिपत्र के विरुद्ध चिंताएँ व्यक्त की गईं

  • वन अधिकार अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन: कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिपत्र ने वन अधिकार अधिनियम, ग्राम सभा की सर्वोच्चता और पाँचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर किया है।
  • अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण: वन विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करना आदिवासी विकास विभाग के अधिकार पर अवैध अतिक्रमण के रूप में देखा गया।
  • सामुदायिक नियंत्रण के लिए खतरा: परिपत्र को वन प्रबंधन को केंद्रीकृत करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे 20,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों के कमजोर होने का खतरा है।

निष्कर्ष

परिपत्र को वापस लिया जाना जनजातीय समुदायों के लिए एक महत्त्वपूर्ण जीत है, जो वन अधिकार अधिनियम और पेसा के तहत उनके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों की पुष्टि करता है तथा समुदाय के नेतृत्व वाले वन प्रशासन और सतत् प्रबंधन में ग्राम सभाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है।

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