आगामी विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) की बैठक में भविष्य की महामारियों से निपटने की प्रक्रिया में संभावित सुधार हेतु प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
संबंधित तथ्य
IHR में संशोधन: अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations- IHR) में संभावित सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में देशों की क्षमता में विस्तार करेगा।
महामारी प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता: महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय समझौता विकसित करने के लिए समानांतर रूप से कोशिश की जा रही है।
क्षमता निर्माण: सदस्य देशों द्वारा नया महामारी समझौता और संशोधित IHRs का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा, जो देशों को भविष्य में महामारी के खतरों से बेहतर ढंग से निपटने में सहायता करेगा।
IHR सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए देशों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
दूसरी ओर, महामारी समझौते का उद्देश्य टीका, उपचार और निदान तक समान पहुँच के साथ-साथ महामारी के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है।
विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly- WHA)
परिचय: WHO के अंतर्गत निर्णयों के लिए यह संस्था जिम्मेवार है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं तथा कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।
अधिदेश
संगठन की नीतियाँ निर्धारित करना।
महानिदेशक की नियुक्ति करना।
वित्तीय नीतियों का निरीक्षण करना।
प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना।
अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations- IHR)
स्थापना: IHR को पहली बार WHA द्वारा वर्ष 1969 में अपनाया गया था तथा अंतिम बार वर्ष 2005 में इसमें संशोधन किया गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच और खर्च में व्यवधान को कम करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयासों को बेहतर करने की कल्पना की गई थी।
सदस्य: IHR में 196 सदस्य हैं, जिनमें WHO के सभी 194 सदस्य देशों के अलावा लिकटेंस्टीन और होली सी (Holy See) शामिल हैं।
भारत अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का हस्ताक्षरकर्ता है।
उद्देश्य: IHR व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को संबोधित करता है। यह 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
यह संस्था अपने प्रावधानों के तहत, व्यक्तिगत उपचार, सूचित सहमति और स्वास्थ्य उपायों तक भेदभावरहित पहुँच और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करती है।
निगरानी प्रणालियाँ: अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के आदेशानुसार, सभी सदस्य देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्षम निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करनी होंगी-
गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं का तुरंत पता लगाना।
उनकी गंभीरता का आकलन करना।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रिपोर्ट WHO को प्रदान करना।
सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देना।
संशोधन की आवश्यकता
प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना: COVID-19 महामारी सहित कई सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है, जिससे सभी 196 सदस्य देशों में स्वास्थ्य ढाँचों में संभावित लाभ होगा।
महामारी से सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग: समानता और एकजुटता की प्रतिबद्धता के साथ, सदस्य देश महामारियों के प्रभाव से बचने के लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय तंत्र का सहयोग ले सकते हैं।
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