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Lokesh Pal
September 04, 2024 05:28
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हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानीय भाषाओं में दर्ज जीरो ‘प्रथम सूचना रिपोर्ट’ (FIR) को यदि उन राज्यों को भेजा जाए, जहाँ अलग-अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है तो उसकी अनुवादित प्रति भी भेजी जाए।
FIR शब्द को भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस विनियमों या नियमों में, CrPC की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को FIR के रूप में जाना जाता है।
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