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Lokesh Pal
July 28, 2025 05:15
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लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 मुख्य रूप से बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए निर्मित किया गया है। हालाँकि, यह प्रवृत्ति देखते हुए कि 15 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को, स्वैच्छिक संबंधों में तथा सहमति से यौन संबंध बनाने पर अक्सर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, न्यायालय से इस कानून के समीक्षा की माँग की गई।
किशोरों को यौन अपराधों से संबंधित कानून और उसके परिणामों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। सामान्य किशोर व्यवहार को अपराध घोषित करना, बिना सहमति के, शोषणकारी यौन अपराधों से बचाव का तरीका नहीं है।
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