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भारतीय जेलों से भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करना : सर्वोच्च न्यायालय

Lokesh Pal November 12, 2024 05:45 30 0

संदर्भ: 

सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (2024) मामले में, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को रेखांकित करते हुए इसके अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। 

सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (2024) मामले का अवलोकन 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों के भीतर जाति-आधारित श्रम पृथक्करण के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें सामाजिक रूढ़ियों के आधार पर मुख्य रूप से हाशिए पर पड़ी जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम सौंपा जाता था। 
  • इस फैसले में कहा गया कि इस तरह की प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जिससे जेल प्रणालियों के भीतर गैर-भेदभाव के लिए एक नया मानक स्थापित होता है।

जेलों में समानता के समर्थन में सुनाए गए पूर्व निर्णय :

  • प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस के नियमों को रद्द कर दिया, जिसमें विचाराधीन कैदियों को “बेहतर वर्ग” या “सामान्य” के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तथा केवल “बेहतर वर्ग” को ही हथकड़ी से छूट दी गई थी।
    • न्यायालय ने इस भेद को तर्कहीन और असंवैधानिक माना, तथा इस बात पर जोर दिया कि किसी कैदी की आर्थिक या सामाजिक स्थिति उसके खतरे के स्तर या व्यवहार से संबंधित नहीं है।
  • इनासियो मैनुअल मिरांडा बनाम राज्य (1988): बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा, दमन और दीव कैदी नियमों के तहत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रेखांकित किया, जिसके तहत “श्रेणी-I कैदियों” को प्रति माह चार पत्र लिखने की अनुमति थी, जबकि “श्रेणी-II कैदियों” को केवल दो पत्र लिखने की अनुमति थी।
    • इस प्रतिबंध को अनुचित और कैदियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया, जिससे समान व्यवहार के अधिकार को बल मिला।
  • मधुकर भगवान जम्भाले बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984): इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र जेल नियम को अमान्य घोषित कर दिया, जो कैदियों को अन्य कैदियों को पत्र लिखने से रोकता था। अतः न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण माना क्योंकि इसमें कोई तार्किक आधार नहीं था।
  • गौर नारायण चक्रवर्ती और अन्य (2012): कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपित माओवादियों को राजनीतिक कैदी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
    • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कैदी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक संबद्धता के हों, बिस्तर, खाना पकाने की सुविधा और किताबें और पत्र प्राप्त करने के अधिकार जैसी बुनियादी सुविधाओं के हकदार हैं, क्योंकि ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, न कि विशेषाधिकार।

आगे की राह :

  • मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन की आवश्यकता : जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जेलों में भेदभाव के विभिन्न रूप अभी भी जारी हैं। 
    • निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, सभी कैदियों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन की आवश्यकता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
  • न्यूनतम सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना: जेल सुधारों से कैदियों के बुनियादी मानवाधिकार सुनिश्चित होने चाहिए, जिसमें पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और परिवार के साथ संवाद शामिल है। 
    • गरिमा सुनिश्चित करने से पुनर्वास में मदद मिलेगी और भविष्य में होने वाले अन्याय व भेदभाव में कमी आएगी।

निष्कर्ष :

जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय जेलों के भीतर मानवीय और गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव पर जोर दिया है। जेल नीतियों और मानकों में संशोधन करके, भारत कैदियों की गरिमा को बनाए रख सकता है । साथ ही जेल परिसर एक ऐसा माहौल सुनिश्चित कर सकता है जो सुधार, पुनः एकीकरण और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का समर्थन करता हो।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न: जेलों में जाति-आधारित वर्गीकरण को समाप्त करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस हद तक भारत में सामाजिक न्याय के व्यापक मुद्दों को दर्शाता है? जेल प्रणाली में सुधार जातिगत भेदभाव के मुद्दे और कैदियों के अधिकारों और पुनर्वास से संबंधित व्यापक चिंताओं को कैसे संबोधित कर सकता है?

(15 अंक, 250 शब्द)

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