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केंद्र द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for coaching institutes by the Center)

Samsul Ansari January 22, 2024 05:09 141 0

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश के कोचिंग संस्थानों  के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिकता: जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधान।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: छात्रों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम।

दिशा-निर्देशों के बारे में

  • भ्रामक विज्ञापन: कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों से कोई भी झूठा वादा करने  से बचना चाहिए और साथ ही किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करने से भी बचना चाहिए।
  • अनिवार्य पंजीकरण: कोचिंग संस्थानों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थानीय सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी होगा।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

  • कोचिंग सेंटरों की अनियंत्रित वृद्धि को विनियमित करना : किसी भी नीति या विनियमन के अभाव की वजह से वर्तमान में अनियमित रूप से निजी कोचिंग संस्थानों में वृद्धि होती जा रही है।
  • शोषणकारी अभ्यासों पर अंकुश लगाना: कुछ कोचिंग संस्थान अक्सर छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलते हैं, छात्रों पर इस अनुचित तनाव के कारण कुछ छात्र आत्महत्या भी कर लेते हैं
    • वहीं कई बार आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि भी होती है जो इन केंद्रों द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य गलतियों के रूप में देखने को मिलती हैं।

दिशा-निर्देशों के प्रावधान

  • नामांकन: केवल 16 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को ही प्रवेश दिया जा सकता है और माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के सफल समापन के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति है।
  • निजी-शिक्षक योग्यता: इन शिक्षकों को कम- से-कम स्नातक होना आवश्यक है।
  • ट्यूशन फीस: विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को संस्थानों द्वारा उचित और विस्तृत रसीदें प्रदान करनी होंगी।
  • शुल्क परिवर्तन के संबंध में : पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी शुल्क में वृद्धि वर्जित है।
  • निकासी: पाठ्यक्रम के मध्य संस्थान छोड़ने के मामले में, 10 दिनों के भीतर छात्रों को आनुपातिक धनवापसी आवश्यक है।
  • शिकायत तंत्र: छात्रों, अभिभावकों या कोचिंग सेंटर के ट्यूटर्स/कर्मचारियों द्वारा कोचिंग सेंटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र का होना आवश्यक है।
  • इसके अतिरिक्त, कोचिंग सेंटर भी छात्रों या अभिभावकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • उपस्थिति: कक्षा कार्यक्रम का समय नियमित स्कूल समय के साथ ओवरलैप (एक-दूसरे के साथ मेल न खाए) नहीं होना चाहिए।
  • ऑफ टाइम: छात्रों और शिक्षकों दोनों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होना चाहिए।
  • प्रत्येक छात्र पर ध्यान: एक स्वस्थ शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए कक्षा का एक निश्चित आकार बनाए रखना आवश्यक है।
  • मानसिक स्वास्थ्य: अनुचित दबाव का ध्यान रखते हुए छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  • तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों की सहायता के लिए कोचिंग संस्थानों को एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
  • स्थान: कोचिंग द्वारा  प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर स्थान आवंटित करना आवश्यक है।
  • अग्नि सुरक्षा और भवन संहिताओं का अनुपालन: इन प्रावधानों से संबंधित सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • उन्हें सीसीटीवी, प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता तक पहुँच से भी युक्त किए जाने की आवश्यकता।
  • उल्लंघन के लिए जुर्माना: कोचिंग सेंटर द्वारा पंजीकरण या सामान्य आवश्यकताओं के किसी भी नियम अथवा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
  • पहले अपराध पर ₹25,000 का जुर्माना और दूसरे अपराध पर ₹1 लाख का जुर्माना लगता है और बार-बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

समाचार स्रोत: लाइवमिंट

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