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Lokesh Pal December 25, 2024 05:45 9 0
हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इस विषय पर चर्चा पुनः प्रारंभ हो गई है |
RTE अधिनियम, 2009 की धारा-16 के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया था कि “किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1-8) पूरी होने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।” |
भारतीय संविधान में शिक्षा सूची III (समवर्ती सूची) के अंतर्गत सूचीबद्ध विषय है | |
राजपत्र में अधिसूचना में देरी : अधिसूचना में देरी हुई, जिसमें कहा गया कि संशोधन के छह महीने के भीतर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की घोषणा की गई थी। |
स्पष्टतः नो-डिटेंशन पॉलिसी में हालिया परिवर्तन भारत में विद्यार्थियों की प्रगति के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, जो अधिगम परिणामों और प्रतिधारण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। कक्षा 5 और 8 के लिए नए नियम विद्यार्थियों की शिक्षा में इन महत्त्वपूर्ण संक्रमण वर्षों के महत्त्व पर जोर देते हैं।
मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नभारतीय शिक्षा व्यवस्था में ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ को स्पष्ट कीजिए | अधिगम में इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हालिया परिवर्तनों के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा कीजिए | (10 अंक, 150 शब्द) |
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