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Lokesh Pal
January 14, 2025 05:15
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हाल ही में चुनाव संबंधी अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2) में संशोधन किया गया।
चुनावों में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद, निर्वाचन आयोग और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को इस संशोधन को वापस लेना चाहिए, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है।
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