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समर्पित मतदाता और राजनैतिक नेतृत्वकर्ताओं के मध्य संबंध

Lokesh Pal May 21, 2024 05:30 106 0

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: मतदाता अधिकार एवं संवैधानिक प्रावधान, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। 

मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: वोट बैंक की राजनीति, जाति जनगणना, धर्म, भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

संदर्भ:

  • हाल ही में, 18 वीं लोकसभा के आम चुनावों के बीच, विभिन्न राजनैतिक विश्लेषकों द्वारा समर्पित मतदाताओं और राजनैतिक नेतृत्वकर्ताओं के मध्य के संबंधों पर विचार प्रकट करते हुये संकेत किया है ।

समर्पित  मतदाता :

  • राजनेता और समर्पित मतदाता के मध्य विरोधाभास: जब किसी राजनेता में वफादारी की कमी होती है, तो यह उसके करियर की संभावनाओं को नुकसान पहुँचा सकता है। 
    • इसके विपरीत, मतदाता की वफादारी समाज के लिए हानिकारक है। सामान्य स्थिति में “सूचित मतदाता” शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह “वोट देने वाले नागरिक” का प्रतीक है।
  • समर्पित मतदाताओं को आकर्षित करना : सामान्यतः राजनेता आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि समर्पित मतदाताओं के समक्ष किस प्रकार की छवि पेश की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता उनकी वास्तविक छवि और तथ्यों से अनभिज्ञ होकर अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते रहें। इसके परिणामस्वरूप मतदाता जाने-अनजाने में स्वयं को और सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं।

सोशल मीडिया की दुविधा:

  • सोशल मीडिया से संबंधित चुनौतियाँ : आधुनिक समय में उठने वाला एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा सोशल मीडिया है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत यह मंच हमें विचार एवं अभिव्यक्ति हेतु सक्षम बनाता है।
  • सार्वजनिक स्वीकृति की दुविधा: यद्यपि हम नागरिक के रूप में सच्चाई को पहचान सकते हैं, हमारी मतदाता पहचान हमें इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से रोकती है। 
    • इससे हमारी नागरिकता का विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है और हम मतदाता के रूप में चुने गए विकल्पों तक सीमित हो जाते हैं।

 निष्कर्ष:

अर्थात जिन मतदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि सरकारें बार-बार बदलती रहती हैं और इसलिए ‘हम’  जागरूक मतदाता हैं, उन्हें अपने इस ‘हम’ शब्द के रुख पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और यह निश्चित करने की आवश्यकता है की क्या वे इस ‘हम’  का हिस्सा हैं भी अथवा नहीं भी। हालाँकि, निष्पक्ष मतदान करना संविधान के लोकतान्त्रिक ढाँचे के अनुसार प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। अतः मतदाताओं को अंध-निष्ठाभक्ति के बजाय विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

Source: The Indian Express

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :                                                                                      (UPSC :2020)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिये योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिये मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कि वह उस राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है। 
  2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे पाँच वर्ष के लिये कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिये स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

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